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मध्यप्रदेश हाईकोर्ट का आदेश- निजी अस्पताल कोविड इलाज खर्च का पूरा ब्यौरा सार्वजनिक करें

jabalpur High court

आशीष शुक्ला..

जबलपुर। मध्यप्रदेश के उच्च न्यायालय ने करोना के बढ़ रहे मरीजों एवं उनका समुचित इलाज संबंधित मामले को स्वमेव संज्ञान में लिया है।

हाईकोर्ट ने निजी अस्पतालों को खर्च का ब्यौरा सार्वजनिक करने के लिए आदेशित किया है।

तथा सरकार को निर्देशित किया है कि प्रत्येक अस्पताल में करोना के इलाज का ब्योरा एवं खर्चा डिस्प्ले किया जाए एवं यदि निर्धारित दर से अधिक वसूली हो रही है तो तत्काल इस संबंध में कार्यवाही की जाए ।

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