सांदीपनि स्कूलों में पदस्थ शिक्षकों को मिलेगा मनपसंद स्कूल चुनने का मौका: 25 सितंबर तक होगी काउंसलिंग, स्कूल शिक्षा विभाग ने जारी किए निर्देश
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सांदीपनि स्कूलों में पदस्थ शिक्षकों को मिलेगा मनपसंद स्कूल चुनने का मौका: 25 सितंबर तक होगी काउंसलिंग, स्कूल शिक्षा विभाग ने जारी किए निर्देश
जबलपुर। स्कूल शिक्षा विभाग ने सांदीपनि विद्यालयों (कैचमेंट एरिया) में आसपास की शालाओं के विलय (मर्ज) के बाद पदस्थ किए गए शिक्षकों के लिए राहत भरा आदेश जारी किया है। अब इन शिक्षकों को दूसरे विद्यालयों में जाने का अवसर दिया जाएगा। इसके लिए जिला स्तर पर पारदर्शी काउंसलिंग आयोजित की जाएगी, जिसके माध्यम से खाली पदों वाले अन्य स्कूलों में उनकी नई पदस्थापना की जा सकेगी।
इच्छुक शिक्षक सांदीपनि में ही बने रहेंगे
विभाग द्वारा जारी आदेश के अनुसार, यदि कैचमेंट एरिया की मर्ज की गई शालाओं के शिक्षक सांदीपनि विद्यालय में ही अपनी सेवाएं देना चाहते हैं, तो उन्हें वहीं पदस्थ रखा जाएगा। हालांकि, जो शिक्षक अन्य स्कूलों में स्थानांतरित होना चाहते हैं, उन्हें काउंसलिंग में रिक्त पदों का विकल्प चुनकर पसंदीदा स्कूल में पदस्थापना दी जाएगी।
अतिशेष शिक्षकों का प्रस्ताव भेजा जाएगा राज्य स्तर पर
अतिशेष (Surplus) शिक्षक: यदि सांदीपनि विद्यालयों में स्वीकृत पदों से अधिक शिक्षक मौजूद पाए जाते हैं, तो जिलास्तरीय मॉनीटरिंग कमेटी ऐसे अतिशेष शिक्षकों की सूची तैयार करेगी।
राज्य स्तर से कार्रवाई: कमेटी अतिशेष शिक्षकों की अन्य स्कूलों में पदस्थापना का प्रस्ताव राज्य स्तर पर भेजेगी, जिसके आधार पर आगे का निर्णय लिया जाएगा।
25 सितंबर तक प्रक्रिया पूरी करने की समय-सीमा
स्कूल शिक्षा विभाग ने जिला अधिकारियों को स्पष्ट निर्देश दिए हैं कि शिफ्ट की गई शालाओं के शिक्षकों की स्थिति स्पष्ट करते हुए काउंसलिंग की पूरी प्रक्रिया 25 सितंबर तक अनिवार्य रूप से पूरी कर ली जाए। इससे सांदीपनि विद्यालयों में शिक्षकों की संख्या संतुलित होगी और अन्य शासकीय स्कूलों में खाली पड़े पदों को भी भरा जा सकेगा।