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हत्या का प्रयास करने वाले आरोपी को हुआ 05 वर्ष का सश्रम कारावास

Supreme Court sets out object and purpose of Order VII Rule 11 of the Code of Civil Procedure1908

हत्या का प्रयास करने वाले आरोपी को हुआ 05 वर्ष का सश्रम कारावास

कटनी -माननीय न्यायालय सप्तम अपर जिला एवं सत्र न्यायाधीश कटनी द्वारा थाना कोतवाली के अपराध क्रमांक 698/2020 सत्र प्रकरण क्रमांक 23/2021 में हत्या का प्रयास करने वाले आरोपी दीपक साहू को धारा 307/34 भादवि में 05 वर्ष का सश्रम कारावास एवं 2000/-रूपये के अर्थदण्ड की सजा सुनाई गई। प्रकरण में पैरवी अपर लोक अभियोजक नारायण तिवारी द्वारा की गई।

मीडिया सेल प्रभारी सुरेन्द्र कुमार गर्ग द्वारा जानकारी देकर बताया गया कि दिनांक 17.11.2020 को को रात्रि करीब 11:55 बजे सूचनाकर्ता फरियादी साहिल खान ने थाना कोतवाली, जिला कटनी में इस आशय की शिकायत दर्ज करायी थी कि वह पन्ना मोड़ वार्ड क्रमांक 02, थाना कुठला का निवासी है तथा कक्षा 12वीं में नोबल हाईस्कूल में पढ़ता है। दशहरा के दिन शनि ठाकुर से मोबाईल की बात को लेकर झगड़ा मारपीट हुई थी तथा शनि ठाकुर ने उसके साथ मारपीट की थी और तभी से शनि ठाकुर उससे बुराई मानने लगा। दिनांक 17.11.2020 को रात्रि के करीब 10:30 बजे वह अपने साथी नीरज यादव, विक्की गुप्ता के साथ पन्ना मोड़ से चाय पीने जैन टी-स्टॉल जिला अस्पताल रोड़ कटनी आ रहा था तथा अपने दोस्तों के साथ आजाद चौक सांई पान वाले की दुकान के पास पहुंचा। वह मोटर साईकिल चला रहा था तो रास्ते में उसे. शनि ठाकुर एवं दीपक साहू मिले, जिन्होंने रास्ते में उसकी मोटर साईकिल रोक ली. तो वह रूक गया। इसके पश्चात दीपक साहू ने उसे पकड़कर नीचे गिरा दिया और तभी शनि ठाकुर ने चाकू निकालकर उसे जान से मारने की नीयत से उसके उपर कई बार चाकू से बार किया, जिससे उसके सीने, बांये कंधे, पीठ में 5-6 जगह, दाहिने पैर की जांघ, दाहिने हाथ की भुजा एवं पु‌ट्ठे में चोटें आयी और खून निकला। अभियुक्तगण मारपीट करने के पश्चात चाण्डक चौक की तरफ भाग गये। उक्त मारपीट की घटना का बीच-बचाव उसके दोस्त नीरज यादव, विक्की गुप्ता ने किया था तथा उन्होंने ईलाज हेतु उसे शासकीय अस्पताल कटनी में भर्ती कराया था। उक्त सूचना के आधार पर थाना कोतवाली में देहाती नालसी क्रमांक 0/2020 लेख की गयी। उक्त देहाती नालसी के आधार पर थाना कोतवाली में अभियुक्तगण के विरुद्ध अपराध क्रमांक 698/2020, थारा 341, 307, 34 भा.दं.सं के अंतर्गत लेखबद्ध किया गया है।

संपूर्ण विवेचना उपरांत आरोपीगण दीपक साहू एवं पवन उर्फ शनि ठाकुर द्वारा अपराध घटित करना पूर्णतः प्रमाणित पाये जाने से आरोपीगण के विरुद्ध अभियोजन हेतु पर्याप्त साक्ष्य होने से आरोपीगण के विरुद्ध अभियोग पत्र तैयार किया जाकर माननीय न्यायालय में प्रेषित किया गया।

प्रकरण में विचारण के दौरान अपर लोक अभियोजक द्वारा माननीय न्यायालय के समक्ष समस्त सारवान साक्षी, दस्तावेज एवं वैज्ञानिक साक्ष्य प्रस्तुत कर आरोपी दीपक साहू के विरुद्ध आरोप प्रमाणित कराया गया। अपर लोक अभियोजक के तर्कों से समस्त होते हुये माननीय न्यायालय द्वारा आरोपी दीपक साहू को धारा 307/34 भादवि में 05 वर्ष का सश्रम कारावास एवं 2000/-रूपये के अर्थदण्ड से दण्डित किया गया। प्रकरण में अन्य सहअभियुक्त पवन उर्फ शनि ठाकुर फरार है

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