मिशन वात्सल्य के तहत ‘फॉस्टर केयर’ योजना: अब जरूरतमंद बच्चों को मिलेगा परिवार का प्यार, कटनी में इच्छुक अभिभावकों से मांगे गए आवेदन
कटनी: मिशन वात्सल्य के तहत ‘पालन-पोषण देखरेख’ (Foster Care) योजना के जरिए देखरेख और संरक्षण की आवश्यकता वाले बच्चों को एक सुरक्षित और पारिवारिक वातावरण उपलब्ध कराने की पहल की जा रही है। बाल कल्याण समिति के आदेश से 6 वर्ष से अधिक आयु के ऐसे बच्चों को अस्थायी या विस्तारित अवधि के लिए इच्छुक फॉस्टर परिवारों में रखा जाएगा। इसमें बच्चे के जैविक (सगे) या दत्तक माता-पिता शामिल नहीं होते।
किन बच्चों को मिलेगा फॉस्टर परिवार का सहारा?
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6 वर्ष से अधिक उम्र के बच्चे: बाल देखरेख संस्थाओं या समुदाय में रह रहे बच्चे।
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उपेक्षित बच्चे: ऐसे बच्चे जिनसे उनके जैविक माता-पिता, अभिभावक या रिश्तेदार पिछले 1 वर्ष से मिलने नहीं आए हैं।
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असमर्थ परिवार: ऐसे बच्चे जिनके माता-पिता उनकी देखरेख करने में सक्षम या इच्छुक नहीं हैं।
अभिभावकों के लिए पात्रता और कड़े मापदंड
बच्चों की सुरक्षा और उज्ज्वल भविष्य सुनिश्चित करने के लिए अभिभावकों के लिए सख्त मापदंड तय किए गए हैं:
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सक्षमता और चरित्र: अभिभावक शारीरिक, मानसिक, भावनात्मक और वित्तीय रूप से सक्षम होने चाहिए। उनका कोई आपराधिक रिकॉर्ड या बाल अधिकारों के हनन में संलिप्तता नहीं होनी चाहिए।
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नागरिकता व सहमति: पति-पत्नी दोनों का भारतीय नागरिक होना और बच्चे को रखने के लिए दोनों की लिखित सहमति अनिवार्य है।
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एकल अभिभावक के नियम: एकल महिला अभिभावक लड़का या लड़की दोनों को फॉस्टर केयर में ले सकती हैं। हालांकि, एकल पुरुष अभिभावक केवल बालक (लड़के) को ही फॉस्टर केयर में लेने के पात्र होंगे, बालिका को नहीं।
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उम्र सीमा का दायरा:
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35 वर्ष की न्यूनतम आयु: प्रत्येक अभिभावक की व्यक्तिगत आयु कम से कम 35 वर्ष होनी चाहिए।
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6 से 12 वर्ष के बच्चों के लिए: दंपत्ति की सम्मिलित (संयुक्त) आयु न्यूनतम 70 वर्ष और अधिकतम 110 वर्ष होनी चाहिए।
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12 से 18 वर्ष के बच्चों के लिए: दंपत्ति की सम्मिलित आयु न्यूनतम 70 वर्ष और अधिकतम 115 वर्ष निर्धारित है।
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2 साल बाद दत्तक ग्रहण (Adoption) का भी मौका
ऐसे फॉस्टर परिवार जो किसी विधिक रूप से गोद लेने के लिए स्वतंत्र घोषित (Legally Free for Adoption) बच्चे की लगातार 2 वर्षों तक फॉस्टर केयर के तहत देखरेख कर रहे हैं, वे बाद में उस बच्चे को पूर्ण रूप से दत्तक ग्रहण (गोद लेने) के लिए भी आवेदन कर सकते हैं।
आवेदन प्रक्रिया और संपर्क विवरण
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ऑनलाइन आवेदन: इच्छुक अभिभावक आवश्यक दस्तावेजों के साथ केंद्र सरकार के ‘मिशन वात्सल्य पोर्टल’ (Mission Vatsalya Portal) पर ऑनलाइन आवेदन कर सकते हैं।
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गृह अध्ययन रिपोर्ट (Home Study): आवेदन के बाद जिला बाल संरक्षण इकाई द्वारा परिवार का ‘गृह अध्ययन रिपोर्ट’ तैयार कर आगे की कानूनी प्रक्रिया पूरी की जाएगी।
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ऑफलाइन जानकारी के लिए पता: योजना से जुड़ी अधिक जानकारी के लिए ‘कार्यालय जिला कार्यक्रम अधिकारी, जिला बाल संरक्षण इकाई / बाल कल्याण समिति, रॉय कॉलोनी, कटनी’ में संपर्क किया जा सकता है।
