गौरव भाटिया मानहानि मामला: CJP नेता 24 घंटे में हटाएंगे विवादित ट्वीट, दिल्ली हाई कोर्ट ने दी नसीहत-‘विरोध के और भी तरीके होते हैं’

गौरव भाटिया मानहानि मामला: CJP नेता 24 घंटे में हटाएंगे विवादित ट्वीट, दिल्ली हाई कोर्ट ने दी नसीहत-‘विरोध के और भी तरीके होते हैं’

नई दिल्ली (यश भारत नेटवर्क): भारतीय जनता पार्टी (बीजेपी) के राष्ट्रीय प्रवक्ता और वरिष्ठ अधिवक्ता गौरव भाटिया द्वारा दायर ₹2 करोड़ के मानहानि मुकदमे में दिल्ली हाई कोर्ट में अहम सुनवाई हुई। सुनवाई के दौरान ‘कॉकरोच जनता पार्टी’ (CJP) के नेताओं सौरव दास और आशुतोष रांका ने गौरव भाटिया के खिलाफ किए गए विवादित ट्वीट्स को 24 घंटे के भीतर हटाने पर अपनी सहमति जता दी है।

AI बैनर और फर्जी बयान को लेकर विवाद

यह पूरा विवाद कथित तौर पर गौरव भाटिया के खिलाफ एक न्यूज़ चैनल के लोगो (Logo) का इस्तेमाल कर बनाई गई फर्जी तस्वीर/बैनर और भ्रामक बयानों से जुड़े ट्वीट्स को लेकर शुरू हुआ था।

दिल्ली हाई कोर्ट की नसीहत: ‘अभिव्यक्ति के दूसरे रास्ते भी हैं’

मामले की सुनवाई करते हुए दिल्ली हाई कोर्ट ने CJP के युवा नेताओं को कड़ा संदेश देने के साथ-साथ व्यावहारिक सलाह भी दी:

गौरव भाटिया का पक्ष: ‘तस्वीर से छेड़छाड़ कर भ्रम फैलाया गया’

कोर्ट में अपना पक्ष रखते हुए गौरव भाटिया ने कहा:

मामले में आगे की कानूनी प्रक्रिया और सुनवाई जारी रहेगी, लेकिन ट्वीट्स हटाने की सहमति से फिलहाल इस विवाद में बड़ा मोड़ आया है।

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