ITR Filing 2026: 31 जुलाई की डेडलाइन से पहले 4 करोड़ से ज्यादा रिटर्न फाइल; इनकम टैक्स डिपार्टमेंट की अपील- ‘आखिरी समय का इंतजार न करें’
ITR Filing 2026: 31 जुलाई की डेडलाइन से पहले 4 करोड़ से ज्यादा रिटर्न फाइल; इनकम टैक्स डिपार्टमेंट की अपील- 'आखिरी समय का इंतजार न करें'
ITR Filing 2026: 31 जुलाई की डेडलाइन से पहले 4 करोड़ से ज्यादा रिटर्न फाइल; इनकम टैक्स डिपार्टमेंट की अपील- ‘आखिरी समय का इंतजार न करें’
नई दिल्ली: वित्त वर्ष 2025-26 (असेसमेंट ईयर 2026-27) के लिए इनकम टैक्स रिटर्न (ITR) दाखिल करने की प्रक्रिया तेज गति से जारी है! आयकर विभाग (Income Tax Department) ने सोमवार को जानकारी दी कि अब तक 4 करोड़ से अधिक टैक्सपेयर्स अपना आईटीआर फाइल कर चुके हैं।
बिना किसी लेट फीस के आईटीआर-1 और आईटीआर-2 दाखिल करने की अंतिम तिथि 31 जुलाई है। विभाग ने टैक्सपेयर्स से अपील की है कि वे आखिरी दिनों की तकनीकी दिक्कतों और पोर्टल पर अत्यधिक ट्रैफिक से बचने के लिए तुरंत अपना रिटर्न फाइल करें।
10 जुलाई को 1 दिन में फाइल हुए थे 10 लाख से ज्यादा ITR
आयकर विभाग द्वारा जारी आंकड़ों के अनुसार, रिटर्न दाखिल करने की रफ्तार लगातार बढ़ रही है: ITR Filing 2026: 31 जुलाई की डेडलाइन से पहले 4 करोड़ से ज्यादा रिटर्न फाइल; इनकम टैक्स डिपार्टमेंट की अपील- ‘आखिरी समय का इंतजार न करें’
10 जुलाई तक का आंकड़ा: 10 जुलाई तक कुल 1.7 करोड़ आईटीआर दर्ज किए जा चुके थे।
एक दिन का रिकॉर्ड: अकेले 10 जुलाई के दिन ही 10 लाख से अधिक करदाताओं ने अपना रिटर्न जमा किया था।
समयसीमा का पालन जरूरी: विभाग ने कहा कि अंतिम समय में सर्वर लोड के कारण होने वाली असुविधा से बचने के लिए समय रहते प्रक्रिया पूरी कर लें।
ITR-1 (सहज) और ITR-2: जानिए आपके लिए कौन सा फॉर्म है?
फॉर्म का प्रकार
पात्रता एवं शर्तें (Who can file?)
ITR-1 (सहज)
• छोटे और मध्यम करदाताओं के लिए आसान फॉर्म।
• जिनकी सालाना आय ₹50 लाख तक है।
• आय के स्रोत: वेतन (Salary), एक हाउस प्रॉपर्टी और ₹5,000 तक की कृषि आय।
ITR-2
• ऐसे व्यक्तियों और HUFs के लिए जिनकी आय बिजनेस या प्रोफेशन से नहीं है।
• कैपिटल गेन्स (Capital Gains), एक से अधिक संपत्ति या विदेशी संपत्ति से आय वाले टैक्सपेयर्स के लिए।
वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण का अधिकारियों को सख्त निर्देश
केंद्रीय वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण ने इनकम टैक्स विभाग के अधिकारियों से आम नागरिकों और टैक्सपेयर्स के प्रति संवेदनशील रहने का आग्रह किया है। उन्होंने स्पष्ट शब्दों में कहा कि:
“नागरिकों को अपने टैक्स से जुड़े कामों के लिए दर-दर भटकने पर मजबूर नहीं होना चाहिए। अधिकारी नियमों के दायरे में रहते हुए समयबद्ध और संवेदनशीलता के साथ समस्याओं का समाधान सुनिश्चित करें।”