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Income Tax Return: इनकम टैक्स रिटर्न भरने की अंतिम तिथि बढ़ी, अब 15 सितंबर तक करें ITR फाइल

Income Tax Return: इनकम टैक्स रिटर्न भरने की अंतिम तिथि बढ़ी, अब 15 सितंबर तक करें ITR फाइल

Income Tax Return: इनकम टैक्स रिटर्न भरने की अंतिम तिथि बढ़ी, अब 15 सितंबर तक करें ITR फाइल। केंद्र सरकार ने इनकम टैक्स रिटर्न भरने वालों को बड़ी खुशखबरी दी है. सीबीडीटी ने वित्त वर्ष 2024-25 के लिए ITR फाइल करने की तारीख को 31 जुलाई 2025 से बढ़ा कर 15 सितंबर 2025 कर दिया है. वैसे आईटीआर भरने की आखिरी तारीख 31 जुलाई ही होती है, लेकिन आयकर विभाग ने वित्त वर्ष 25 और असिस्टमेंट ईयर 25-26 के लिए रिटर्न भरने की तारीख को बढ़ा दिया है

Income Tax Return: इनकम टैक्स रिटर्न भरने की अंतिम तिथि बढ़ी, अब 15 सितंबर तक करें ITR फाइल

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आयकार विभाग ने खुद इसकी जानकारी दी है. विभाग की ओर से कहा गया कि सीबीडीटी ने 31 जुलाई 2025 तक दाखिल होने वाली आईटीआर दाखिल करने की डेट को बढ़ाकर 15 सितंबर 2025 करने का फैसला किया है. आईटीआर फॉर्म, सिस्टम डेवलपमेंट की जरूरतों और टीडीएस क्रेडिट रिफ्लेक्शन में जरूरी बदलावों के चलते यह एक्सटेंड, टैक्सपेयर्स को ज्यादा वक्त देगा. बाकी फॉर्मल जानकारी आगे दी जाएगी.

Income Tax Return: इनकम टैक्स रिटर्न भरने की अंतिम तिथि बढ़ी, अब 15 सितंबर तक करें ITR फाइल

इसलिए बढ़ाई गई लिमिट

CBDT ने ITR फाइलिंग की डेट को क्यों बढ़ाया है इसके बारे में भी जानकारी है, जिसमें बताया गया कि असेसमेंट ईयर 2025-26 के लिए ITR नोटिफिकेशन में कई तरह के बदलाव किए गए हैं. इन बदलावों का मकसद टैक्स कंप्लायंस को आसान बनाना है. इन बदलावों को सही तरीके से लागू करने में, इनकी टेस्टिंग करने में, इनके हिसाब से सिस्टम डेवलप करने में टाइम लगा, जिसके चलते आईटीआर फाइलिंग की समय-सीमा को बढ़ाया गया है.

ITR फाइल करने की डेट बढ़ने से सबसे ज्यादा फायदा वेतनभोगी कर्मचारियों को होगा. इससे टैक्स पेयर्स को रिटर्न दाखिल करने के लिए करीब 46 दिन का और अधिक समय मिल जाएगा. वहीं, अगर कोई लास्ट दिन तक इनकम टैक्स फाइल नहीं किया जाता है. तो 5,000 रुपये का जुर्माना देना होता है.

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