नागरिकों को लोक अदालत की भांति बकाया करों में छूट का लाभ प्रदान करने अवकाश दिवस में शिविर आयोजित
नागरिकों को लोक अदालत की भांति बकाया करों में छूट का लाभ प्रदान करने अवकाश दिवस में शिविर आयोजि
कटनी – शासन द्वारा लोक अदालत की तर्ज पर निगम के बकाया करों में नियमानुसार दी जा रही छूट को आगामी 31 मार्च तक बढा दिये जानें तथा नगर के अधिक से नागरिकों को इस छूट का लाभ प्रदान करने के उद्देश्य से निगम प्रशासन द्वारा शुक्रवार को अवकाश के दिनों में भी पांच स्थलों में लोक अदालत शिविर काउंटर का संचालन किया जा रहा है।
इस संबंध में राजस्व अधिकारी श्री जागेश्वर प्रसाद पाठक ने बताया कि नागरिकगण आगामी 31 मार्च तक अवकाश के दिनों भी निर्धारित काउंटर स्थलों नगर निगम कार्यालय, बस स्टैंड पुलिस चौकी के पास, दुर्गा चौक खिरहनी, माधव नगर उप कार्यालय एवं सुभाष चौक में प्रातः 10 बजे से शाम 6 बजे तक उपस्थित होकर बकाया संपत्तिकर एवं जलकर का भुगतान कर अधिभार में मिलने वाली छूट का लाभ प्राप्त कर सकते है।
आपने नागरिकों से इस सुनहरे अवसर का अधिक से अधिक लाभ प्राप्त करने की अपील की है।