हनीमून मर्डर केस में बड़ा एक्शन: SC ने सोनम रघुवंशी की जमानत की रद्द, 3 हफ्ते में सरेंडर का आदेश
हनीमून मर्डर केस में बड़ा एक्शन: SC ने सोनम रघुवंशी की जमानत की रद्द, 3 हफ्ते में सरेंडर का आदेश
सोनम रघुवंशी से खुला राज का पर्दा, शिलांग पुलिस ने खोली असली कहानी
हनीमून मर्डर केस में बड़ा एक्शन: SC ने सोनम रघुवंशी की जमानत की रद्द, 3 हफ्ते में सरेंडर का आदेश
नई दिल्ली/इंदौर: मध्य प्रदेश के इंदौर निवासी ट्रांसपोर्ट व्यापारी राजा रघुवंशी की मेघालय में हनीमून के दौरान हुई सनसनीखेज हत्या के मामले में सुप्रीम कोर्ट ने सख्त रुख अपनाया है। देश की सर्वोच्च अदालत ने मुख्य आरोपी और मृतक की पत्नी सोनम रघुवंशी की जमानत रद्द कर दी है, जिससे उन्हें बड़ा कानूनी झटका लगा है।
सुप्रीम कोर्ट के आदेश की मुख्य बातें
सुप्रीम कोर्ट ने इस हाई-प्रोफाइल मर्डर केस की सुनवाई करते हुए निम्नलिखित अहम निर्देश जारी किए हैं:
3 हफ्ते में सरेंडर का आदेश: अदालत ने आरोपी पत्नी सोनम रघुवंशी की जमानत को तत्काल प्रभाव से रद्द करते हुए उन्हें आगामी तीन सप्ताह (3 Weeks) के भीतर सरेंडर (आत्मसमर्पण) करने का स्पष्ट आदेश दिया है।
भविष्य की राहत के लिए शर्त: अदालत ने स्पष्ट किया है कि यदि इस मामले के ट्रायल (मुकदमे की सुनवाई) में किसी कारणवश देरी होती है, तो सोनम रघुवंशी 6 महीने बाद ही अपनी जमानत के लिए दोबारा याचिका दाखिल कर सकेंगी। उससे पहले उन्हें कोई राहत नहीं मिलेगी।
क्या है मामला? इंदौर के जाने-माने ट्रांसपोर्ट व्यापारी राजा रघुवंशी और सोनम रघुवंशी शादी के बाद हनीमून मनाने के लिए पूर्वोत्तर राज्य मेघालय गए थे। इसी दौरान राजा रघुवंशी की संदिग्ध परिस्थितियों में हत्या कर दी गई थी। इस हत्याकांड में पुलिस की जांच के बाद पत्नी सोनम रघुवंशी को ही मुख्य आरोपी बनाया गया था।