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राजा रघुवंशी मर्डर केस: मुख्य आरोपी पत्नी सोनम को सुप्रीम कोर्ट से राहत, जमानत रद्द करने से इनकार

राजा रघुवंशी मर्डर केस: मुख्य आरोपी पत्नी सोनम को सुप्रीम कोर्ट से राहत, जमानत रद्द करने से इनकार

राजा रघुवंशी मर्डर केस: मुख्य आरोपी पत्नी सोनम को सुप्रीम कोर्ट से राहत, जमानत रद्द करने से इनकार

नई दिल्ली/शिलांग। देश के बहुचर्चित राजा रघुवंशी हत्याकांड मामले में उनकी आरोपी पत्नी सोनम रघुवंशी को देश की सर्वोच्च अदालत से बड़ी राहत मिली है। सुप्रीम कोर्ट ने मेघालय हाईकोर्ट द्वारा सोनम को दी गई जमानत पर रोक लगाने या उसे रद्द करने से साफ इनकार कर दिया है। कोर्ट ने कहा कि आरोपी रिहा हो चुकी है और वे फिलहाल उसकी बेल पर रोक लगाने के इच्छुक नहीं हैं।

हालांकि, सुप्रीम कोर्ट ने इस मामले में मेघालय सरकार की याचिका पर सोनम रघुवंशी को नोटिस जारी किया है और मामले की अगली सुनवाई अगले हफ्ते गुरुवार को तय की है।

क्या है पूरा मामला?

इंदौर के कारोबारी राजा रघुवंशी की शादी मई 2025 में सोनम रघुवंशी से हुई थी। शादी के बाद दोनों हनीमून के लिए मेघालय की राजधानी शिलांग गए थे। इसी दौरान राजा रघुवंशी संदिग्ध परिस्थितियों में लापता हो गए और बाद में उनकी लाश एक गहरी खाई से बरामद हुई।

पुलिस तफ्तीश में चौंकाने वाला खुलासा हुआ कि सोनम का राज कुशवाहा नाम के युवक के साथ प्रेम प्रसंग था और दोनों ने मिलकर ही हनीमून के बहाने राजा की हत्या की सुनियोजित साजिश रची थी। इस मामले में पुलिस ने सोनम सहित 8 लोगों को गिरफ्तार किया था।

‘हनीमून के बहाने पहाड़ी पर ले जाकर की हत्या’ – सॉलिसिटर जनरल

सुप्रीम कोर्ट में सुनवाई के दौरान मेघालय सरकार का पक्ष रखते हुए देश के सॉलिसिटर जनरल (SG) तुषार मेहता ने दलील दी कि यह बेहद गंभीर और चौंकाने वाला मामला है। उन्होंने कोर्ट के सामने घटनाक्रम रखते हुए कहा:

  • प्लान्ड मर्डर: यह पहले से तय की गई हत्या थी। पत्नी अपने पति को हनीमून के बहाने मेघालय के पहाड़ी इलाके में ले जाती है।
  • हमले में शामिल: महिला अपने साथ तीन हमलावरों को लेकर गई थी। वह खुद इस हमले में शामिल रही, पति की हत्या की और लाश को खाई में फेंक दिया।
  • UP से गिरफ्तारी: वारदात को अंजाम देकर भागने के बाद पुलिस ने आरोपी महिला को उत्तर प्रदेश से गिरफ्तार किया था।

सुप्रीम कोर्ट में जजों की पीठ के सामने उठे सवाल

जस्टिस एमएम सुंदरेश और जस्टिस शील नागू की बेंच के सामने सॉलिसिटर जनरल तुषार मेहता ने हाईकोर्ट के फैसले पर भी सवाल उठाए।

सॉलिसिटर जनरल की दलील: > “यह बेहद हैरान करने वाला है कि जिस हाईकोर्ट के जज ने पहले तीन बार आरोपी की जमानत याचिका को रद्द कर दिया था, उसी जज ने चौथी बार में उसे जमानत दे दी। जबकि इस मामले में सप्लीमेंट्री चार्जशीट भी दाखिल की जा चुकी है। राजा रघुवंशी मर्डर केस: मुख्य आरोपी पत्नी सोनम को सुप्रीम कोर्ट से राहत, जमानत रद्द करने से इनकार

सुप्रीम कोर्ट का रुख

मेघालय सरकार की दलीलों को सुनने के बाद भी सुप्रीम कोर्ट ने आरोपी की बेल रद्द करने से मना कर दिया और कहा कि अदालत पहले यह देखना चाहती है कि इस मामले का ट्रायल (निचली अदालत में सुनवाई) किस तरह चल रहा है। फिलहाल सोनम रघुवंशी की जमानत बरकरार रहेगी और कोर्ट अगले गुरुवार को इस पर दोबारा सुनवाई करेगा।

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