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Anti paper leak law implemented In India: भारत देश में एंटी पेपर लीक कानून लागू, 3 साल की कड़ी सजा का प्रावधान

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Anti paper leak law implemented In India: भारत देश में एंटी पेपर लीक कानून लागू, 3 साल की कड़ी सजा का प्रावधान है। केंद्र सरकार ने लोक परीक्षा कानून, 2024 की अधिसूचना जारी कर दी है। कार्मिक विभाग ने पेपर लीक को रोकने के मकसद से बनाए गए इस कानून को 21 जून से लागू करने की घोषणा की।

 

 

क्‍या है यह एंटी-पेपर लीक’ कानून?

नेट-यूजीसी, एनईईटी, रेलवे भर्ती, यूपीएसएसएससी जैसी क‍िसी भी परीक्षा में पेपर लीक संबंधी धांधली होने पर आरोपियों के खिलाफ मोदी सरकार ने एंटी-पेपर लीक कानून का गठन क‍िया। इसी कानून के तहत आरोपियों पर सख्‍त से सख्‍त एक्‍शन ल‍िया जाएगा। खास बात यह है क‍ि सार्वजनिक परीक्षा (अनुचित साधनों की रोकथाम) विधेयक, 2024 के नाम से जाना जाने वाला यह ‘पेपर लीक विरोधी’ विधेयक पहली बार 5 फरवरी, 2024 को लोकसभा में पेश किया गया था। इसे 6 फरवरी को लोकसभा में और 9 फरवरी, 2024 को राज्यसभा में पारित किया गया था। उसी महीने राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू ने विधेयक को मंजूरी दी और यह कानून बन गया। इसके के पीछे का विचार सार्वजनिक परीक्षाओं में अनुचित साधनों के उपयोग को रोकना था।

 

10 साल की सजा और 1 करोड़ रुपए का जुर्माना

एंटी-पेपर लीक कानून के तहत, पेपर लीक मामले में दोषी पाए जाने पर 10 साल तक  की सजा और 1 करोड़ रुपए का जुर्माने का प्रावधान है। वहीं, दूसरे अभ्‍यर्थी के स्थान पर परीक्षा देते पकड़े जाने पर आरोपी पर, 3 से 5 साल की जेल और 10 लाख रुपए का जुर्माने का प्रावधान है। वहीं, पेपर लीक में किसी संस्था का नाम उजागर होने पर, परीक्षा का पूरा खर्चा वसूला जाएगा। इतनी ही नहीं, संस्‍थान की कुर्की भी हो सकती है।

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