Site icon Yashbharat.com

बिजली चार घंटे में नहीं आई तो कंपनी आपको देगी 100 रुपये हर्जाना

Bijli

Bijli

MP News : भोपाल। आपके घर की बिजली चार घंटे से बंद है और आपने शिकायत कर दी है। फिर भी सप्लाई बहाल नहीं हुई है तो आप बिजली कंपनी से हर्जाना ले सकते हैं। यह हर्जाना 50 से 100 रुपये और उससे अधिक हो सकता है, जो आपके बिल की राशि में छूट के रूप में मिलेगा।

इसके लिए बिजली कंपनी के दफ्तरों में हर्जाना पाने के लिए दावा करना होगा। इसके लिए मध्य प्रदेश विद्युत नियामक आयोग ने डिस्ट्रीब्यूशन परफॉरमेंस स्टैंडर्ड रेग्युलेशन लागू किया है। इसे वर्षों हो चुके हैं और समय-समय पर संशोधन किए गए हैं। इन दिनों यह विषय इसलिए चर्चा में है, क्योंकि छत्तीसगढ़ ने अपने उपभोक्ताओं को समय पर बिजली व बिजली कंपनी से जुड़ी अन्य सेवाएं तय समय में उपलब्ध नहीं कराने पर हर्जाना दिलाने की व्यवस्था की है।

मप्र विद्युत नियामक आयोग ने पहले से बिजली कंपनियों को इसके दायरे में लिया है और कहा है कि समय पर बिजली नहीं दी, खराब ट्रांसफार्मर नहीं बदले, वोल्टेज की समस्या ठीक नहीं की, मीटर नहीं लगाया तो तय नियमों के तहत उपभोक्ताओं को हर्जाना देना होगा।

Exit mobile version