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क्रूर बेटे को अदालत ने दी सजा: पिता को जिंदा जलाने के अपराध में आजीवन कारावास

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कटनी। क्रूर बेटे को अदालत ने दी सजा: पिता को जिंदा जलाने के अपराध में आजीवन कारावास। कटनी में षष्ठम अपर जिला एवं सत्र न्यायाधीश अमित रंजन समाधिया की न्यायालय ने थाना रीठी के अपराध में जघन्य एवं सनसनी खेज चिन्हित प्रकरण में पिता की हत्या करने वाले आरोपी सैंकी उर्फ आयुष राय को धारा 302 में आजीवन कारावास एवं 2 हजार रुपए के अर्थदण्ड की सजा सुनाई गई।

क्रूर बेटे को अदालत ने दी सजा: पिता को जिंदा जलाने के अपराध में आजीवन कारावास

प्रकरण में पैरवी प्रभारी उपसंचालक/जिला अभियोजन अधिकारी हनुमंत किशोर शर्मा के मार्गदर्शन में विशेष लोक अभियोजक/सहायक जिला लोक अभियोजन अधिकारी सुरेन्द्र कुमार गर्ग द्वारा की गई।मीडिया सेल प्रभारी सुरेंद्र कुमार गर्ग ने शुक्रवार दोपहर 3 बजे बताया कि सुनील राय 7 मार्च 23 को की शाम अपनी मोटरसायकिल की टंकी से पेट्रोल निकाल रहा था कि उसी समय पुत्र आरोपी सैंकी उर्फ आयुष राय आया और अपने पिता से देवगांव जाने के लिए बाइक मांगा।

तब पिता ने कहा कि किश्त जमा करने रीठी जाना है। वापस आने पर मोसाइसकिल ले लेना,आरोपी सैंकी पिता को गाली देने लगा।

 

सुनील राय द्वारा गाली देने से मना करने पर आरोपी सैंकी ने पिता के हाथ से पेट्रोल वाली करीब 4 लीटर भरी प्लास्टिक की कुप्पी छीनकर हत्या करने की नियत से पिता के सिर से उड़ेलते हुए जिंदा जला दिया।

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