यूरोप ट्रिप कैंसिल होने पर पैसे दबाना ‘मेक माय ट्रिप’ को पड़ा भारी-उपभोक्ता फोरम का बड़ा आदेश- कस्टमर को लौटाएं ₹6 लाख और दें हर्जाना

यूरोप ट्रिप कैंसिल होने पर पैसे दबाना 'मेक माय ट्रिप' को पड़ा भारी-उपभोक्ता फोरम का बड़ा आदेश- कस्टमर को लौटाएं ₹6 लाख और दें हर्जाना

यूरोप ट्रिप कैंसिल होने पर पैसे दबाना ‘मेक माय ट्रिप’ को पड़ा भारी-उपभोक्ता फोरम का बड़ा आदेश- कस्टमर को लौटाएं ₹6 लाख और दें हर्जाना

ग्वालियर: अगर आप भी ऑनलाइन ट्रैवल कंपनियों के जरिए देश-विदेश घूमने के लिए महंगे टूर पैकेज बुक करते हैं, तो ग्वालियर उपभोक्ता फोरम का यह फैसला आपके लिए बेहद जरूरी और राहत देने वाला है। जिला उपभोक्ता विवाद प्रतितोषण आयोग, ग्वालियर ने एक महत्वपूर्ण फैसले में नामी ऑनलाइन ट्रैवल कंपनी ‘मेक माय ट्रिप’ को सेवा में कमी का दोषी पाया है।

आयोग के अध्यक्ष राजेंद्र प्रसाद शर्मा और सदस्य रेवती रमण मिश्रा की पीठ ने कंपनी को आदेश दिया है कि वह पीड़ित उपभोक्ता को 45 दिन के भीतर 6 लाख रुपये वापस करे। इसके साथ ही मानसिक प्रताड़ना के एवज में 20 हजार रुपये क्षतिपूर्ति और 2 हजार रुपये मुकदमा खर्च (वाद व्यय) भी देने के निर्देश दिए हैं।

₹10.27 लाख का था यूरोप पैकेज; कंपनी ने कैश देने के बजाय थमा दिया वाउचर

यह पूरा मामला ग्वालियर निवासी विकास शर्मा से जुड़ा हुआ है, जिन्होंने अपनी ड्रीम ट्रिप के लिए लाखों रुपये खर्च किए थे:

 कंपनी की दलीलें खारिज, फोरम ने कहा- ‘कैश रिफंड न करना सेवा में घोर कमी’

कोर्ट में सुनवाई के दौरान मेक माय ट्रिप कंपनी ने अपना पल्ला झाड़ने के लिए कई तर्क दिए, लेकिन उपभोक्ता फोरम के सामने उनकी एक न चली:

45 दिन की डेडलाइन; चूके तो देना होगा 6% का ब्याज

आयोग ने दोनों पक्षों की दलीलें सुनने के बाद माना कि वीजा न मिलने और शुरुआती तैयारियों में कंपनी का कुछ खर्च जरूर हुआ है, इसलिए आंशिक राहत देते हुए 6 लाख रुपये रिफंड करने का आदेश सुनाया।

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