Old Pension scheme चुनावी साल में इस राज्य की सरकार ने शुरू किया पुरानी पेंशन स्कीम पर अमल

Old Pension scheme : चुनावी साल में राजस्थान सरकार ने पुरानी पेंशन स्कीम को लेकर काम करना शुरू कर दिया है। राजस्थान सरकार ने बोर्ड एवं निगमों के कर्माचारियों और विश्वविद्यालयों के कर्मियों को पुरानी पेंशन योजना का लाभ देने की घोषणा के बाद अब राजस्थान सरकार ने इस पर अमल करना शुरू कर दिया है। मिली जानकारी के अनुसार राजस्थान नगर निगम, यूआईटी, बिजली कंपनियां या अन्य निगम), राजकीय उपक्रम और विश्वविद्यालयों के कर्मचारी अब OPS का लाभ लेने के लिए 15 जून तक आवेदन कर सकते है।

हालांकि इस बारे में नियम बनाये गए हैं। कर्मचारी को CPF या EPF के नियोक्ता अंशदान की पूरी राशि संबंधित संस्था की पेंशन निधि में उसकी प्राप्ति की तिथि से पेंशन निधि में जमा कराने की तिथि तक देय 12 प्रतिशत ब्याज समेत 15 जून 2023 तक जमा करानी होगी। जिससे 30 जून तक विभाग की ओर से सेवानिवृत कर्मचारियों की जमा राशि की ब्याज की गणना की जा सके।इसके अलावा जिन कार्मिकों को सेवा से हटाया गया है या उन्होंने सेवा से त्यागपत्र दे दिया है तो ऐसे कार्मिको को OPS चुनने का अधिकार नहीं होगा, वही पारिवारिक पेंशन के लिए GPF लिंक पेंशन स्कीम के तहत पेंशन नियमों में मृतक कार्मिक के पात्र आश्रित भी विकल्प परिवर्तन के लिए आवेदन कर सकते हैं।

एक लाख कर्मचारियों को इस आदेश का लाभ होगा। आदेश के तहत OPS का लाभ लेने के लिए इन कर्मचारियों को विकल्प भरने का ऑप्शन दिया जाएगा। इसके तहत इन यूनिट्स या संस्थाओं में काम करने वाले या रिटायर्ड हो चुके कर्मचारियों को OPS का फायदा लेना है तो वह वित्त विभाग के जारी फॉर्मेट को भरकर अपने संबंधित विभाग में 15 जून तक जमा करवा सकते है। इसके अलावा सेवानिवृत कर्मचारियों को राशि जमा करवाने के लिए समय 15 जुलाई तक दिया जाएगा।

जिन संस्थाओं में OPS का फायदा नहीं मिलता है उन संस्थाओं को GPF लिंक OPS करने के लिए नए नियम बनाकर पेंशन निधि का गठन करना होगा और इन संस्थाओं को पेंशन निधि की राशि राज्य सरकार के पीडी खाते में जमा करवानी होगी।

ऐसी संस्थाओं के सेवारत और सेवानिवृत्त कार्मिकों को OPS के लिए आवेदन निर्धारित फॉर्मेट में भरकर 30 जून तक देना होगा। निर्देशों के अनुसार एक बार दिया गया विकल्प आवेदन अंतिम होगा।

Exit mobile version