Khan Sir News: ‘खान सर’ को पटना कोर्ट से बड़ी राहत, गिरफ्तारी पर लगी रोक; जानें अब 20 जून को क्या होगा

फैजल खान उर्फ खान सर के खिलाफ पुलिस की दंडात्मक कार्रवाई पर अदालत ने लगाया स्टे, वकील अरविंद कुमार मऊआर ने बताया कोर्ट का पूरा फैसला।

पटना, डिजिटल डेस्क: बिहार की राजधानी पटना से देश के मशहूर शिक्षक फैजल खान उर्फ ‘खान सर’ (Khan Sir) के समर्थकों और छात्रों के लिए एक बहुत बड़ी और राहत भरी खबर सामने आई है। पटना सिविल कोर्ट ने खान सर की गिरफ्तारी पर फिलहाल पूरी तरह से रोक लगा दी है। अदालत ने पुलिस को आदेश दिया है कि मामले की अगली सुनवाई तक खान सर के खिलाफ किसी भी प्रकार की दंडात्मक या दमनकारी कार्रवाई न की जाए।

Khan Sir News: ‘खान सर’ को पटना कोर्ट से बड़ी राहत, गिरफ्तारी पर लगी रोक; जानें अब 20 जून को क्या होगा

वकील अरविंद कुमार मऊआर ने क्या कहा?

खान सर के वरिष्ठ वकील अरविंद कुमार मऊआर ने कोर्ट परिसर में मीडिया से बात करते हुए इस पूरे फैसले की जानकारी दी। उन्होंने बताया:

“माननीय न्यायालय ने दोनों पक्षों की दलीलें बेहद ध्यान से सुनीं। बचाव पक्ष और पुलिस की दलीलें सुनने के बाद अदालत ने फैजल खान (खान सर) को अंतरिम राहत (Interim Relief) प्रदान की है। अब इस पूरे मामले में अगली तारीख पर पुलिस द्वारा पेश की जाने वाली केस डायरी पर विस्तृत बहस होगी, जिसके बाद ही न्यायालय अपना अंतिम आदेश सुनाएगा।”

 कोर्ट में बचाव पक्ष ने क्या दलील दी?

सुनवाई के दौरान खान सर के वकीलों (बचाव पक्ष) ने अदालत के सामने मजबूती से उनका पक्ष रखा: Khan Sir News: ‘खान सर’ को पटना कोर्ट से बड़ी राहत, गिरफ्तारी पर लगी रोक; जानें अब 20 जून को क्या होगा

दूसरी ओर, पुलिस के वकीलों ने मामले की चल रही जांच और दर्ज एफआईआर (प्राथमिकी) से जुड़े दस्तावेज अदालत के समक्ष पेश किए।

क्या अब नहीं होगी खान सर की गिरफ्तारी?

जी नहीं, फिलहाल खान सर की गिरफ्तारी नहीं होगी। दोनों पक्षों की लंबी बहस सुनने के बाद पटना सिविल कोर्ट के जज ने खान सर को कानूनी तौर पर ‘प्रोटेक्शन’ (प्रोटेक्शन फ्रॉम अरेस्ट) दे दिया है।

अब 20 जून की तारीख बेहद अहम

खान सर के भविष्य और इस केस को लेकर अब सबकी नजरें 20 जून की तारीख पर टिक गई हैं। 20 जून को कोर्ट में खान सर की अग्रिम जमानत (Anticipatory Bail) याचिका पर अगली सुनवाई होगी। इसी दिन पुलिस कोर्ट में केस डायरी पेश करेगी, जिसके बाद जज तय करेंगे कि खान सर को स्थायी अग्रिम जमानत दी जाए या नहीं।

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