Khan Sir Bail Hearing: पटना सिविल कोर्ट में ‘खान सर’ की अग्रिम जमानत पर आंशिक बहस; पुलिस ने पेश की अपडेटेड केस डायरी, अब 30 जून को होगा फैसला
Khan Sir Bail Hearing: पटना सिविल कोर्ट में 'खान सर' की अग्रिम जमानत पर आंशिक बहस; पुलिस ने पेश की अपडेटेड केस डायरी, अब 30 जून को होगा फैसला
Khan Sir Bail Hearing: पटना सिविल कोर्ट में ‘खान सर’ की अग्रिम जमानत पर आंशिक बहस; पुलिस ने पेश की अपडेटेड केस डायरी, अब 30 जून को होगा फैसला
पटना ब्यूरो: पटना के बहुचर्चित कोचिंग विवाद और गोलीबारी कांड में फंसे मशहूर ट्यूटर फैजल खान उर्फ खान सर की अग्रिम जमानत (Anticipatory Bail) याचिका पर आज शनिवार को पटना सिविल कोर्ट में महत्वपूर्ण सुनवाई हुई। कोर्ट में कदमकुआं थाना पुलिस की ओर से मामले की अपडेटेड केस डायरी दाखिल की गई।
हालांकि, अदालत ने केस डायरी का गहन अध्ययन करने और दोनों पक्षों को तैयारी का समय देते हुए मामले की अगली विस्तृत सुनवाई के लिए 30 जून 2026 की तारीख तय कर दी है। इस बात की आधिकारिक जानकारी खुद खान सर के वरिष्ठ अधिवक्ता ने मीडिया को दी है।
क्या है पूरा विवाद और गोलीबारी कांड?
यह पूरा हाई-प्रोफाइल मामला चालू महीने (जून) की शुरुआत में पटना के कदमकुआं थाना क्षेत्र में हुई एक हिंसक वारदात से जुड़ा हुआ है:
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कोचिंग में तोड़फोड़: जून की शुरुआत में खान सर के कोचिंग संस्थान में बदमाशों के एक गुट ने कथित तौर पर घुसकर भारी तोड़फोड़ की थी।
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गार्ड्स पर लगा गोली चलाने का आरोप: विवाद इतना बढ़ा कि घटना के दौरान खान सर के निजी सुरक्षा गार्डों (बॉडीगार्ड्स) पर बदमाशों पर सरेआम गोली चलाने का गंभीर आरोप लगा।
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खान सर पर FIR: पटना पुलिस ने इस मामले में तत्परता दिखाते हुए खान सर के खिलाफ हत्या का प्रयास (Attempt to Murder) और आर्म्स एक्ट के तहत नामजद मुकदमा दर्ज किया था। हालांकि, कोर्ट ने बीती 9 जून को खान सर को गिरफ्तारी से अंतरिम सुरक्षा (Interim Protection) प्रदान की थी।
अदालत में तीखी बहस; जेल में बंद हैं दोनों बॉडीगार्ड
शनिवार को कोर्ट रूम के भीतर दोनों पक्षों के वकीलों के बीच जोरदार जिरह देखने को मिली:
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अधूरी डायरी पर कोर्ट सख्त: इससे पहले की सुनवाई में कोर्ट ने पुलिस द्वारा पेश की गई डायरी को अधूरा माना था, जिसके बाद आज जांच अधिकारी ने पूरी अपडेटेड केस डायरी जज के सामने टेबल की।
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जमानत का कड़ा विरोध: सरकारी वकील (लोक अभियोजक) ने कोर्ट में खान सर की अग्रिम जमानत याचिका का पुरजोर विरोध किया।
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बचाव पक्ष का दावा: वहीं खान सर के वकील अरविंद कुमार मौआर ने जोरदार दलील देते हुए कहा कि, “खान सर का इस हिंसक घटना या गोलीबारी से कोई सीधा या आपराधिक संबंध नहीं है। उन्हें इस पूरे मामले में साजिश के तहत गलत तरीके से घसीटा जा रहा है।”
खान सर के पक्ष ने कोर्ट से आज ही अंतिम बहस पूरी करने की गुजारिश की थी क्योंकि मामला लगातार टल रहा है, लेकिन अभियोजन पक्ष के विरोध के बाद कोर्ट ने 30 जून की तारीख मुकर्रर की। गौरतलब है कि इस मामले में खान सर के दोनों बॉडीगार्ड फिलहाल जेल में बंद हैं और उनकी भी नियमित जमानत (Regular Bail) याचिका पर अब 30 जून को ही एक साथ सुनवाई होगी।








