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MP ESB Recruitment Rules 2026: मध्य प्रदेश में सरकारी नौकरियों के भर्ती नियमों में बड़े बदलाव की तैयारी- राज्य सरकार ने 5 जून तक मांगे सुझाव; जानें कैसे दर्ज कराएं आपत्ति

MP ESB Recruitment Rules 2026: मध्य प्रदेश में सरकारी नौकरियों के भर्ती नियमों में बड़े बदलाव की तैयारी- राज्य सरकार ने 5 जून तक मांगे सुझाव; जानें कैसे दर्ज कराएं आपत्ति

MP ESB Recruitment Rules 2026: मध्य प्रदेश में सरकारी नौकरियों के भर्ती नियमों में बड़े बदलाव की तैयारी- राज्य सरकार ने 5 जून तक मांगे सुझाव; जानें कैसे दर्ज कराएं आपत्ति

MP ESB Recruitment Rules 2026: मध्य प्रदेश में सरकारी नौकरियों के भर्ती नियमों में बड़े बदलाव की तैयारी! राज्य सरकार ने 5 जून तक मांगे सुझाव; जानें कैसे दर्ज कराएं आपत्ति

कटनी/भोपाल: मध्य प्रदेश कर्मचारी चयन मंडल (MP ESB – जिसे पहले व्यापमं और पीईबी के नाम से जाना जाता था) द्वारा आयोजित की जाने वाली आगामी भर्ती परीक्षाओं के संचालन को लेकर राज्य सरकार एक नया और पारदर्शी ढांचा तैयार कर रही है। मध्य प्रदेश शासन के सामान्य प्रशासन विभाग (GAD) ने नई भर्ती परीक्षाओं के सुचारू संचालन के लिए ‘नवीन प्रारूप नियमों’ (Draft Rules) का खाका तैयार किया है, जिसे लागू करने से पहले जनता और सभी हितधारकों से राय मांगी गई है। यदि आप एक छात्र, कोचिंग संचालक, शिक्षाविद या सजग नागरिक हैं, तो इस नए प्रारूप पर अपनी आपत्ति या सुझाव आगामी 5 जून, 2026 तक सरकार के पास दर्ज करवा सकते हैं।

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प्रस्तावित हैं ‘कनिष्ठ सेवा संयुक्त परीक्षा नियम, 2026

सामान्य प्रशासन विभाग (GAD) के अपर सचिव श्री अजय कटेसरिया ने इस महत्वपूर्ण प्रशासनिक कदम की जानकारी साझा करते हुए बताया:

कैसे और कहां भेजें अपने सुझाव और आपत्तियां? (Steps To Submit Feedback)

शासन ने आम जनता, प्रतियोगी छात्रों और संस्थाओं को अपनी बात रखने के लिए बेहद सरल डिजिटल माध्यम उपलब्ध कराए हैंMP ESB Recruitment Rules 2026: मध्य प्रदेश में सरकारी नौकरियों के भर्ती नियमों में बड़े बदलाव की तैयारी! राज्य सरकार ने 5 जून तक मांगे सुझाव; जानें कैसे दर्ज कराएं आपत्ति

  • आधिकारिक ईमेल आईडी: आप अपने लिखित सुझाव या आपत्तियां सीधे विभाग की आधिकारिक ईमेल आईडी sogad1@mp.gov.in पर मेल कर सकते हैं।

छात्रों और संस्थाओं के लिए क्यों जरूरी है यह जन-परामर्श?

अक्सर देखा गया है कि भर्ती परीक्षाओं के नियम जारी होने के बाद परीक्षा पैटर्न, आयु सीमा, नॉर्मलाइजेशन पद्धति (Normalization Process) या शैक्षणिक योग्यताओं को लेकर छात्र कोर्ट का रुख करते हैं, जिससे भर्तियां सालों-साल लटक जाती हैं।

इस बार राज्य सरकार ने नियम लागू करने से पहले ही ‘जन-परामर्श’ (Public Consultation) का रास्ता चुना है। ऐसे में यह प्रदेश के लाखों बेरोजगार युवाओं और कोचिंग संस्थानों के लिए एक सुनहरा मौका है कि वे नियमों का बारीकी से अध्ययन करें और यदि उसमें छात्रों के हित के खिलाफ कोई बिंदु (जैसे परीक्षा फीस, वेटिंग लिस्ट के नियम, या विसंगतियां) नजर आता है, तो समय रहते अपनी आवाज सरकार तक पहुंचाएं ताकि एक साफ-सुथरी भर्ती नियमावली बनकर तैयार हो सके। MP ESB Recruitment Rules 2026: मध्य प्रदेश में सरकारी नौकरियों के भर्ती नियमों में बड़े बदलाव की तैयारी! राज्य सरकार ने 5 जून तक मांगे सुझाव; जानें कैसे दर्ज कराएं आपत्ति

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