​कटनी: मिथ्याछाप गरम मसाला बेचने वाले किराना व्यापारी पर 45 हजार रुपये का जुर्माना

​कटनी: मिथ्याछाप गरम मसाला बेचने वाले किराना व्यापारी पर 45 हजार रुपये का जुर्माना

कटनी: मिथ्याछाप गरम मसाला बेचने वाले किराना व्यापारी पर 45 हजार रुपये का जुर्माना

कटनी : खाद्य पदार्थों में मिलावट और भ्रामक ब्रांडिंग (मिसब्रांडिंग) करने वालों के खिलाफ कटनी प्रशासन ने सख्त रुख अख्तियार किया है। न्याय निर्णायक अधिकारी एवं अपर कलेक्टर श्री नीलांबर मिश्रा के न्यायालय ने एक महत्वपूर्ण फैसले में, पोस्ट ऑफिस गली रोड स्थित मेसर्स सुमित किराना के संचालक पर 45 हजार रुपये का आर्थिक दंड लगाया है।

​क्या है पूरा मामला?

​खाद्य सुरक्षा एवं औषधि प्रशासन की टीम द्वारा लगातार बाजारों की निगरानी की जा रही है। इसी सिलसिले में:

​लगातार अनुपस्थिति के बाद ‘एकपक्षीय कार्रवाई’

​मामले की सुनवाई के दौरान न्यायालय द्वारा दुकान संचालक को पक्ष रखने के लिए नोटिस जारी किया गया था। लेकिन व्यापारी बार-बार अनुपस्थित रहा और कोई जवाब पेश नहीं किया। व्यापारी के इस ढुलमुल रवैये को देखते हुए न्यायालय ने उपलब्ध साक्ष्यों और लैब रिपोर्ट के आधार पर एकपक्षीय सुनवाई करते हुए आरोपी को दोषी करार दिया।

अदालत का फैसला: अपर कलेक्टर न्यायालय ने अपने आदेश में स्पष्ट किया कि व्यापारी द्वारा खाद्य सुरक्षा एवं मानक अधिनियम 2006 की धारा 26(2)(ii) एवं धारा 52 का सीधा उल्लंघन किया गया है, जो उपभोक्ताओं के अधिकारों के साथ खिलवाड़ है।

 

​30 दिनों के भीतर राशि जमा करने के निर्देश

​न्यायालय ने दोषी व्यापारी को आदेशित किया है कि जुर्माने की 45 हजार रुपये की राशि 30 दिनों के भीतर सरकारी खजाने (ट्रेजरी चालान) में जमा कर उसकी रसीद कोर्ट में पेश करे। यदि तय समय सीमा के भीतर जुर्माना राशि जमा नहीं की जाती है, तो अधिनियम की धारा 96 के तहत कुर्की या अन्य कड़ी विधिक कार्रवाई अमल में लाई जाएगी।

मुख्य बिंदु (Headline Highlights):

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