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Katni Food Safety Action: कटनी के ‘श्री नैवेद्यम’ रेस्टोरेंट पर ₹30 हजार का भारी जुर्माना, भोपाल लैब की जांच में ‘अमानक’ निकला दही

Katni Food Safety Action: कटनी के 'श्री नैवेद्यम' रेस्टोरेंट पर ₹30 हजार का भारी जुर्माना, भोपाल लैब की जांच में 'अमानक' निकला दही

Katni Food Safety Action: कटनी के ‘श्री नैवेद्यम’ रेस्टोरेंट पर ₹30 हजार का भारी जुर्माना, भोपाल लैब की जांच में ‘अमानक’ निकला दही

कटनी (मध्य प्रदेश): शहर के व्यस्त स्टेशन रोड स्थित मशहूर ‘श्री नैवेद्यम’ रेस्टोरेंट के संचालक पर अमानक (Substandard) दही बेचने और उसका संग्रहण करने के मामले में जिला प्रशासन की बड़ी गाज गिरी है। न्याय निर्णायक अधिकारी एवं अपर कलेक्टर श्री नीलांबर मिश्रा के कोर्ट ने खाद्य सुरक्षा और मानक अधिनियम 2006 के तहत कड़ी विधिक कार्रवाई करते हुए रेस्टोरेंट संचालक पर 30 हजार रुपए का अर्थदंड (जुर्माना) अधिरोपित किया है। आम जनता के स्वास्थ्य और शुद्धता से जुड़े इस मामले में कोर्ट ने रेस्टोरेंट प्रबंधन को सख्त लहजे में चेतावनी भी जारी की है।

औचक निरीक्षण से लेकर भोपाल लैब तक: जानिए सैंपलिंग का पूरा विन्यास

खाद्य सुरक्षा विभाग द्वारा मिलावटखोरों के खिलाफ चलाए जा रहे अभियान के तहत यह पूरी विधिक कार्रवाई की गई:

  • औचक निरीक्षण (Surprise Inspection): खाद्य सुरक्षा अधिकारी ब्रजेश कुमार विश्वकर्मा ने 10 अक्टूबर 2024 को स्टेशन रोड स्थित श्री नैवेद्यम रेस्टोरेंट का औचक निरीक्षण किया था।

  • संदेह और सैंपलिंग: निरीक्षण के दौरान रेस्टोरेंट के फ्रिज में रखे दही और ग्रेवी मसाला को देखकर मिलावट का संदेह हुआ। इसके बाद अधिकारी ने रेस्टोरेंट संचालक हरीश गांधी (निवासी: सिविल लाइन, गणेश चौक) की विधिक सहमति से दोनों खाद्य पदार्थों के सैंपल जब्त किए और उन्हें विस्तृत जांच के लिए राज्य खाद्य प्रयोगशाला, भोपाल भेज दिया।

 ग्रेवी पास, लेकिन ‘दही’ निकला पूरी तरह फेल

राज्य खाद्य प्रयोगशाला (भोपाल) की कड़ी वैज्ञानिक जांच के बाद आई रिपोर्ट ने रेस्टोरेंट की पोल खोल दी:

  • जांच का परिणाम: लैब रिपोर्ट में रेस्टोरेंट की ग्रेवी तो मानक (शुद्ध/पास) पाई गई, लेकिन दही पूरी तरह से ‘अमानक’ (Substandard/फेल) पाया गया।

  • कोर्ट का विधिक फैसला: लैब रिपोर्ट में मिलावट और अमानक स्तर की पुष्टि होने के बाद मामला अपर कलेक्टर कोर्ट में चला। न्याय निर्णायक अधिकारी श्री नीलांबर मिश्रा ने रेस्टोरेंट संचालक हरीश गांधी को खाद्य सुरक्षा एवं मानक अधिनियम 2006 की धारा 26(2)(ii) और धारा 51 के तहत दोषी करार देते हुए 30,000 रुपये का अर्थदंड ठोक दिया।

 30 दिनों का कड़ा अल्टीमेटम; वरना रद्द होगा लाइसेंस

अपर कलेक्टर कोर्ट ने अपने विधिक आदेश में रेस्टोरेंट संचालक को सख्त निर्देश दिए हैं:

  • सरकारी खाते में जमा होगी राशि: जुर्माने की यह राशि निर्धारित ट्रेजरी चालान के माध्यम से हेड क्रमांक 0210 (चिकित्सा एवं लोक स्वास्थ्य, खाद्य अपमिश्रण नियंत्रण) के खाते में 30 दिनों के भीतर जमा करनी होगी।

  • लाइसेंस कैंसिलेशन की चेतावनी: यदि निर्धारित 30 दिनों के भीतर अर्थदंड की राशि जमा करके चालान की प्रति न्यायालय में पेश नहीं की गई, तो खाद्य सुरक्षा अधिनियम की धारा 96 के तहत रेस्टोरेंट का विधिक फूड लाइसेंस सस्पेंड या हमेशा के लिए कैंसिल (रद्द) करने की कड़ी कार्रवाई की जाएगी। Katni Food Safety Action: कटनी के ‘श्री नैवेद्यम’ रेस्टोरेंट पर ₹30 हजार का भारी जुर्माना, भोपाल लैब की जांच में ‘अमानक’ निकला दही

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