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Love Jihad in Madhya Pradesh: लव जिहाद के खिलाफ विधेयक पर आज लग सकती है मुहर, बुलाई कैबिनेट

shivraj cabinet meeting

भोपाल। लव जिहाद के खिलाफ प्रस्तावित धर्म स्वातंत्र्य विधेयक पर शनिवार को कैबिनेट में मुहर लग सकती है। इसको लेकर मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान की अध्यक्षता में कैबिनेट बैठक बुलाई गई है। इसमें प्रस्तावित कानून के प्रविधानों को अंतिम रूप दिया जाएगा।

विधेयक 28 दिसंबर से प्रस्तावित विधानसभा के शीतकालीन सत्र में प्रस्तुत होगा। मुख्यमंत्री की अध्यक्षता में मंगलवार को हुई कैबिनेट की बैठक में भी धर्म स्वातंत्र्य विधेयक प्रस्तुत किया गया था लेकिन कोई निर्णय नहीं हो पाया था। मुख्यमंत्री ने यह कहते हुए प्रस्ताव पर शनिवार को विचार करने के लिए कहा था कि कुछ महत्वपूर्ण सुझाव आए हैं।

इन पर विचार करके मसौदे को अंतिम रूप दिया जाएगा। प्रस्तावित विधेयक में अधिनियम का उल्लंघन करने पर अधिकतम दस साल सजा और पचास हजार रुपये अर्थदंड का प्रविधान किया गया है। इसके साथ ही अपराध गैर जमानती होगी। माता-पिता, भाई-बहन की शिकायत के अलावा न्यायालय की अनुमति से मत परिवर्तित व्यक्ति से संबंधित (रक्त, विवाह, दत्तक ग्रहण, अभिरक्षा में हो) व्यक्ति की शिकायत पर जांच होगी।

विवाह शून्य होने की स्थिति में महिला और उसके बच्चों को भरण पोषण का हक मिलेगा। किसी भी व्यक्ति के अधिनियम का उल्लंघन करने पर एक से पांच साल का कारावास एवं कम से कम 25 हजार रुपये अर्थदंड से दंडित करने का प्रविधान रखा गया है। अपना मत छुपाकर अधिनियम का उल्लंघन करने पर तीन से दस साल का कारावास एवं 50 हजार रुपये के अर्थदंड की सजा मिलेगी। मतांतरण के उद्देश्य से किए गए विवाह से पैदा हुए बच्चों को पिता की संपत्ति में उत्तराधिकारी के रूप में अधिकार बरकरार रहेगा।

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