सहारा प्राइम सिटी को उपभोक्ता आयोग का झटका, बुकिंग राशि 9% ब्याज सहित लौटाने के आदेश,ध्रुव माहेश्वरी के पक्ष में फैसला,सेवा में कमी और अनुचित व्यापार व्यवहार का माना दोषी
सहारा प्राइम सिटी को उपभोक्ता आयोग का झटका, बुकिंग राशि 9% ब्याज सहित लौटाने के आदेश,ध्रुव माहेश्वरी के पक्ष में फैसला,सेवा में कमी और अनुचित व्यापार व्यवहार का माना दोष
कटनी। उपभोक्ता विवाद प्रतितोष आयोग, कटनी ने प्रकरण क्रमांक सी.सी. 135/2019 में परिवादी ध्रुव माहेश्वरी, निवासी सिविल लाइन कटनी के पक्ष में महत्वपूर्ण निर्णय सुनाते हुए सहारा प्राइम सिटी लिमिटेड को सेवा में कमी एवं अनुचित व्यापार व्यवहार का दोषी माना है। आयोग के अध्यक्ष श्री सनत कुमार कश्यप एवं सदस्य श्रीमती रेखा पाण्डेय ने कंपनी को परिवादी की बुकिंग राशि ब्याज सहित वापस करने के निर्देश दिए हैं।
प्रकरण के अनुसार ध्रुव माहेश्वरी ने वर्ष 2012 में कटनी स्थित सहारा सिटी होम योजना में इंडिपेंडेंट बंगला (ड्यूप्लेक्स) बुक कराने के लिए कंपनी को 2 लाख 37 हजार 500 रुपये एडवांस के रूप में जमा किए थे। अनुबंध के मुताबिक 23 माह के भीतर मकान का निर्माण पूरा कर उसका कब्जा परिवादी को सौंपा जाना था। आरोप है कि निर्धारित अवधि बीतने के बावजूद कंपनी द्वारा निर्माण कार्य प्रारंभ नहीं किया गया। लंबे समय बाद मौके पर केवल पेड़-पौधे एवं झाड़ियां ही दिखाई दीं।
मामले की सुनवाई के बाद आयोग ने कंपनी को निर्देशित किया कि वह परिवादी को 2,37,500 रुपये की बुकिंग राशि 9 प्रतिशत वार्षिक ब्याज सहित 45 दिनों के भीतर अदा करे। आयोग के आदेश के अनुसार निर्धारित अवधि में भुगतान नहीं किए जाने पर 12 प्रतिशत वार्षिक ब्याज देय होगा। इस स्थिति में लंबे समय से लंबित राशि ब्याज सहित करीब 6.5 लाख रुपये तक पहुंच सकती है।
इसके अतिरिक्त आयोग ने परिवादी को हुई मानसिक पीड़ा एवं वाद व्यय के लिए 3,000 रुपये पृथक रूप से भुगतान करने के भी निर्देश दिए हैं।
अधिवक्ताओं की प्रभावी पैरवी
प्रकरण में परिवादी ध्रुव माहेश्वरी की ओर से एडवोकेट मौसूफ बिट्टू एवं एडवोकेट सत्येंद्र शुक्ला ने उपभोक्ता आयोग के समक्ष पैरवी की। अधिवक्ताओं द्वारा प्रस्तुत दस्तावेजों, साक्ष्यों एवं तर्कों पर विचार करने के बाद आयोग ने परिवादी के पक्ष में आदेश पारित किया।