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एयरटेल को पड़ी कड़ी फटकार,8 साल बाद आया ऐतिहासिक फैसला,सिम बंद करना पड़ा भारी अब देने होंगे 60 हजार,नंबर पोर्ट कराने में सेवा में कमी साबित, उपभोक्ता आयोग कटनी ने परिवाद स्वीकार किया

एयरटेल को पड़ी कड़ी फटकार,8 साल बाद आया ऐतिहासिक फैसला,सिम बंद करना पड़ा भारी अब देने होंगे 60 हजार,नंबर पोर्ट कराने में सेवा में कमी साबित, उपभोक्ता आयोग कटनी ने परिवाद स्वीकार किय

कटनी। जिला उपभोक्ता विवाद प्रतितोषण आयोग, कटनी द्वारा मोबाइल नंबर पोर्ट कराने के प्रकरण में महत्वपूर्ण आदेश पारित करते हुए परिवादी के पक्ष में परिवाद स्वीकार किया गया है।
प्रकरण में परिवादी की ओर से अधिवक्ता मौसूफ बिट्टू एवं सत्येंद्र शुक्ला द्वारा आरोप लगाया गया था कि उसके मोबाइल नंबर को उसकी सहमति एवं आवश्यक दस्तावेजों के बिना अन्य नेटवर्क में पोर्ट कर दिया गया, जिसके कारण उसे मोबाइल सेवा से वंचित होना पड़ा और उसे मानसिक परेशानी का सामना करना पड़ा।
प्रकरण की सुनवाई के दौरान आयोग ने उपलब्ध दस्तावेजों एवं साक्ष्यों का परीक्षण करने के उपरांत अनावेदकगण भारती एयरटेल मोबाइल की ओर से परिवादी को सेवा में कमी कारित किया जाना प्रमाणित पाया। आयोग ने अनावेदकगण को आदेश दिनांक से 45 दिवस के भीतर परिवादी को मानसिक वेदना एवं सेवा में कमी के लिए ₹30,000/- तथा आदेशित राशि पर 17.04.2018 से 9 प्रतिशत वार्षिक ब्याज, निष्पादन व्यय 2000/- रूपये अदा करने के निर्देश दिए हैं,साथ ही ₹2,000/- वाद व्यय भी अदा करने का आदेश पारित किया गया है, जिसकी राशि आज दिनांक को लगभग 60,000/- रुपए के आसपास होती है, यह आदेश आम जनमानस के अधिकारों की रक्षा की दिशा में महत्वपूर्ण माना जा रहा है और यह संदेश देता है कि मोबाइल सेवा एवं नंबर पोर्टेबिलिटी से संबंधित मामलों में उपभोक्ता की सहमति एवं निर्धारित प्रक्रिया का पालन आवश्यक है।
प्रकरण में पैरवी एडवोकेट मौसूफ बिट्टू एवं सत्येंद्र शुक्ला द्वारा की गई।

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