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पुलिस की तरह आरोपी को हिरासत में रख सकेगी राज्य की 6 जांच एजेंसियां, गृह विभाग ने जारी की अधिसूचना 

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भोपाल। मप्र पुलिस की तरह ही राज्य की छह जांच एजेंसियों को भी आरोपी को अपने कार्यालय में हिरासत में रखने की अनुमति मिली, गृह विभाग ने आदेश जारी कर अधिसूचना भी प्रकाशित कर दी। एजेंसियों को यह अधिकार दिया गया है- उनमें आर्थिक अपराधअन्वेषण प्रकोष्ठ (ईओडब्ल्यू), लोकायुक्त संगठन, नारकोटिक्स विंग, अपराध अनुसंधान विभाग (सीआईडी), स्पेशल टास्क फोर्स (एसटीएफ) और साइबर सेल शामिल हैं। नए आदेश के बाद इन एजेंसियों के कार्यालयों को भी हिरासत केंद्र घोषित किया गया है।

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