कटनी पुलिस प्रमोशन: SP ने जारी किया आदेश; ‘कार्यवाहक’ प्रभार निरस्त, नए नियम से दर्जनों आरक्षक बने ‘प्रधान आरक्षक’

कटनी पुलिस प्रमोशन: SP ने जारी किया आदेश; 'कार्यवाहक' प्रभार निरस्त, नए नियम से दर्जनों आरक्षक बने 'प्रधान आरक्षक'

कटनी पुलिस प्रमोशन: SP ने जारी किया आदेश; ‘कार्यवाहक’ प्रभार निरस्त, नए नियम से दर्जनों आरक्षक बने ‘प्रधान आरक्षक’

कटनी: मध्य प्रदेश के कटनी जिले से पुलिस विभाग के लिए एक बड़ी और महत्वपूर्ण खबर सामने आ रही है। कटनी के पुलिस अधीक्षक (SP) अभिनय विश्वकर्मा (IPS) ने जिला पुलिस बल में बड़े पैमाने पर आरक्षकों (Constables) को पदोन्नत (Promote) कर प्रधान आरक्षक (Head Constable) बनाने का आदेश जारी किया है.

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आरक्षक से प्रधान आरक्षक प्रमोशन लिस्ट जिला कटनी

यह पदोन्नति ‘मध्यप्रदेश लोक सेवा पदोन्नति नियम 2025’ के तहत कानूनी परामर्श और शासन के निर्देशों के बाद की गई है. इसके साथ ही, विभाग ने पूर्व में दिए गए सभी अस्थाई ‘कार्यवाहक उच्च प्रभार’ के आदेशों को तत्काल प्रभाव से निरस्त कर दिया है.

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पुराना ‘कार्यवाहक’ प्रभार तत्काल प्रभाव से निरस्त

एसपी कार्यालय द्वारा जारी आदेश के अनुसार, पुलिस मुख्यालय भोपाल के पूर्व निर्देश (GOP 148/2021) के तहत आरक्षकों को जो ‘स्थानापन्न रूप से कार्यवाहक’ तौर पर उच्च पद का प्रभार दिया गया था, उसे अब तत्काल प्रभाव से निरस्त कर दिया गया है. अब सभी आरक्षकों को नए नियमों के तहत नियमित पदोन्नति दी जा रही है.

नए नियमों के तहत प्रमोशन और बंपर सैलरी हाइक

मध्य प्रदेश सामान्य प्रशासन विभाग के दिशा-निर्देशों और विधिक परामर्श के बाद, आरक्षक (जीडी) और ट्रेड आरक्षकों को आगामी आदेश तक प्रधान आरक्षक के पद पर प्रभार सौंपा गया है.

 श्रेणीवार पदोन्नति सूची: अनुसूचित जाति, जनजाति और अनारक्षित संवर्ग को मिला लाभ

विभाग द्वारा जारी सूची में अलग-अलग वर्गों के आरक्षकों को शामिल किया गया है और साथ ही एक प्रतीक्षा सूची (Waiting List) भी जारी की गई है:

1. सूची ‘अ’ (अनुसूचित जनजाति – ST संवर्ग)

2. सूची ‘ब’ (अनुसूचित जाति – SC संवर्ग)

3. सूची ‘सी’ (अनारक्षित/सामान्य संवर्ग – Unreserved Category)

प्रमोशन के लिए कड़े नियम और शर्तें

एसपी कटनी द्वारा हस्ताक्षरित इस आदेश में कुछ बेहद महत्वपूर्ण कानूनी शर्तें भी लागू की गई हैं:

  1. माननीय सर्वोच्च न्यायालय के अधीन: यह सभी पदोन्नतियां माननीय सुप्रीम कोर्ट (Supreme Court) में लंबित विशेष अनुमति याचिका (SLP No. 13954/2016) के अंतिम फैसले के अधीन रहेंगी.

  2. इंडक्शन कोर्स अनिवार्य: पदोन्नत हुए सभी पुलिसकर्मियों को प्रमोशन के बाद ‘इंडक्शन कोर्स’ (Induction Course) उत्तीर्ण करना अनिवार्य होगा.

  3. सजा या विभागीय जांच होने पर रोक: यदि किसी पदोन्नत पुलिसकर्मी के विरुद्ध कोई विभागीय दंड या आपराधिक प्रकरण दर्ज पाया जाता है, तो उनका प्रमोशन आदेश स्वतः ही निरस्त माना जाएगा.

इस बड़े प्रमोशन से कटनी पुलिस विभाग के मैदानी अमले में भारी उत्साह का माहौल है. लंबे समय से नियमित प्रमोशन की राह देख रहे आरक्षकों के चेहरे अब खिल उठे हैं.

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