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बिजली उपभोक्ताओं को बड़ा फायदा, 4 घंटे में सेवा बहाल नहीं होने पर मिलेगा 100 रुपये प्रति दिन मुआवजा

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बिजली उपभोक्ताओं को बड़ा फायदा, 4 घंटे में सेवा बहाल नहीं होने पर मिलेगा 100 रुपये प्रति दिन मुआवज।ामध्य प्रदेश के बिजली उपभोक्ताओं के लिए बड़ी खबर है। शिकायत करने के बाद तय समय सीमा में बिजली आपूर्ति बहाल नहीं हुई, तो अब उपभोक्ताओं को हर्जाना मिलेगा। शहरी क्षेत्र में चार घंटे और ग्रामीण क्षेत्र में 24 घंटे में सुधार करना ही होगा।

इसी तरह बिल बांटने में देरी, मीटर, ट्रांसफार्मर खराबी की शिकायत का निराकरण समय पर नहीं होने पर भी उपभोक्ता हर्जाना मांग सकेंगे। पश्चिम क्षेत्र विद्युत वितरण कंपनी ने क्षतिपूर्ति मानदंड लागू कर दिए हैं। इस माह के बिजली बिलों के साथ उपभोक्ताओं को लागू मानदंड की सूची भी भेजी जा रही है।

इंदौर में तत्काल प्रभाव से लागू हुए नियम

 

 

 

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