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मतदान के लिए मान्य होंगे ये 11 दस्तावेज

voting 2018512 152341 12 05 2018

चुनाव डेस्क। लोकसभा चुनाव के लिए पहले चरण की वोटिंग 11 अप्रैल, गुरुवार को है। 20 राज्यों की 91 लोकसभा सीटों पर सुबह 7 बजे से मतदान शुरू होगा। लोगों से अपील की जा रही है कि वो लोकतंत्र के इस महायज्ञ में बढ़चढ़ कर हिस्सा लें और भारी संख्या में मतदान करें। इस बीच, चुनाव आयोग ने मतदाताओं की सहूलियत देखते हुए गाइडलाइन भी जारी की है। अगर किसी कारणवश मतदाता पहचान पत्र नहीं है। लेकिन मतदाता सूची में नाम है तो आप वोट दे सकते हैं। इसके लिए निर्वाचन आयोग द्वारा मान्य 11 प्रकार के जारी पहचान पत्र साथ लेकर जाना होगा। जो निम्नप्रकार के हैं।

यह है तो दे सकेंगे वोट

1-अनिवासी भारतीय को दिखाना होगा पासपोर्ट

2-मतदाता पर्ची के आधार पर मतदान करने की अनुमति नहीं होगी

3-मतदाता परिचय पत्र (ईपिक)

4-आधार कार्ड, पासपोर्ट

5-ड्राइविंग लाइसेंस

6-केंद्र और राज्य शासन, शासकीय संस्थानों द्वारा जारी फोटो पहचान पत्र

7-बैंक और पोस्ट ऑफिस द्वारा जारी फोटोयुक्त पासबुक

8-पैन कार्ड, मनरेगा जॉब कार्ड, स्वास्थ्य बीमा कार्ड

9-फोटोयुक्त पेंशन दस्तावेज

10-सासंद,विधायकों को जारी फोटो पहचान पत्र

11-रजिस्ट्रार जनरल ऑफ इंडिया द्वारा जारी स्मार्ट कार्ड

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