UDID Card Rules: SLRD कोच में अब सिर्फ दिव्यांगों की एंट्री, रेलवे ने जारी किए सख्त नियम। भारतीय रेलवे ने दिव्यांग यात्रियों की सुविधा को ध्यान में रखते हुए बड़ा कदम उठाया है। रेलवे बोर्ड ने UDID कार्ड धारकों के लिए SLRD कोच में यात्रा के नियम स्पष्ट कर दिए हैं। अब यह तय हो गया है कि केवल वैध UDID कार्ड (Unique Disability ID) रखने वाले दिव्यांगजन और रियायती किराए के पात्र यात्री ही SLRD (Second Class cum Luggage and Disabled) कोच में यात्रा कर सकेंगे।
UDID Card Rules: SLRD कोच में अब सिर्फ दिव्यांगों की एंट्री, रेलवे ने जारी किए सख्त नियम
कौन होगा ‘प्रामाणिक यात्री’?
रेलवे के अनुसार दो तरह के यात्रियों को इन कोचों में वैध माना जाएगा:
- वैध UDID कार्ड धारक दिव्यांगजन
- रियायती किराए की सुविधा प्राप्त दिव्यांग यात्री
इनके पास यात्रा के दौरान वैध टिकट या अनुमति पत्र होना अनिवार्य होगा।
अब नहीं चलेगी फर्जी एंट्री
रेलवे ने साफ कहा है कि यदि कोई भी अनधिकृत व्यक्ति इन कोचों में यात्रा करते पाया गया, तो उसके खिलाफ रेलवे अधिनियम 1989 के तहत सख्त कार्रवाई की जाएगी।
क्यों है ये फैसला अहम?
अक्सर देखा जाता है कि दिव्यांगों के लिए आरक्षित कोचों में अन्य यात्री कब्जा कर लेते हैं, जिससे जरूरतमंद लोगों को परेशानी होती है। रेलवे के इस फैसले से अब ऐसे मामलों पर रोक लगेगी और दिव्यांग यात्रियों की यात्रा ज्यादा सुरक्षित और सुविधाजनक हो सकेगी।

