विशेष संवाददाता, कुरई (सिवनी)।नाबालिग आदिवासी बेटी से दरिंदगी, आक्रोशित ग्रामीणों के हंगामे के बाद ‘शांति वन रिसोर्ट’ सील; मुख्य आरोपी समेत 3 गिरफ्तार। पेंच टाइगर रिजर्व के कर्माझिरी गेट मार्ग पर स्थित सुकतरा के ‘शांति वन रिसोर्ट’ में एक 17 वर्षीय नाबालिग आदिवासी बालिका के साथ सामूहिक दुष्कर्म का सनसनीखेज मामला सामने आया है। घटना के बाद क्षेत्र में उपजे भारी आक्रोश को देखते हुए मंगलवार (19 मई) दोपहर प्रशासन ने बड़ी कार्रवाई करते हुए रिसोर्ट को पूरी तरह सील कर दिया है।
सिवनी: नाबालिग आदिवासी बेटी से दरिंदगी, आक्रोशित ग्रामीणों के हंगामे के बाद ‘शांति वन रिसोर्ट’ सील; मुख्य आरोपी समेत 3 गिरफ्तार
ग्रामीणों के हंगामे के बाद खुला राज
मिली जानकारी के अनुसार, आबादी और शैक्षणिक संस्थान के नजदीक स्थित इस रिसोर्ट में लंबे समय से संदिग्ध और अनैतिक गतिविधियां चलने की शिकायतें मिल रही थीं। शनिवार, 16 मई की शाम को क्षेत्र के ग्रामीणों ने एकजुट होकर रिसोर्ट पर धावा बोल दिया और हंगामा करते हुए पुलिस को मौके पर बुलाया।
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पुलिस की प्रारंभिक जांच में रोंगटे खड़े करने वाला खुलासा हुआ। रिसोर्ट संचालक के 22 वर्षीय बेटे अंकित सनोड़िया ने अपने दो अन्य साथियों की मदद से नाबालिग बालिका को बीयर पिलाकर उसके साथ दरिंदगी की थी। बताया जा रहा है कि आरोपी ने करीब दो महीने पहले पीड़िता से पहचान बढ़ाई थी और 15 अप्रैल से 16 मई के बीच वह उसे कई बार रिसोर्ट बुलाकर अपनी हवस का शिकार बना चुका था।
प्रशासनिक अमले ने मारा छापा, मिले आपत्तिजनक साक्ष्य
मंगलवार दोपहर करीब 3 बजे कुरई तहसीलदार शनिपाल शाह परतेती, थाना प्रभारी कृपाल सिंह तेकाम, नायब तहसीलदार, राजस्व निरीक्षक और हल्का पटवारी की संयुक्त टीम ने रिसोर्ट पर दबिश दी।
कुरई तहसीलदार शनिपाल शाह परतेती ने बताया: > “निरीक्षण के दौरान टीम को रिसोर्ट के कमरों के डस्टबिन से बीयर की खाली बोतलें और उपयोग किए गए निरोध मिले हैं। पुलिस द्वारा इन सभी साक्ष्यों की वीडियोग्राफी और फोटोग्राफी कराई गई है, जिसके बाद रिसोर्ट को सील करने की कार्रवाई की गई।”
नए कानून (BNS) और पॉक्सो एक्ट के तहत मामला दर्ज, आरोपी जेल में
जनप्रतिनिधियों और समाजसेवियों के भारी आक्रोश को देखते हुए पुलिस ने त्वरित कार्रवाई की। पुलिस ने मुख्य आरोपी अंकित सनोड़िया (निवासी डुंडासिवनी), उसके साथी आशीष उर्फ आशु परते (18 वर्ष, निवासी साल्हे) और एक अन्य 17 वर्षीय नाबालिग आरोपी को गिरफ्तार कर लिया है।
आरोपियों के खिलाफ भारतीय न्याय संहिता (BNS) की धारा 64(1), 64(i) (बलात्कार), 137(2) (अपहरण), 3(5) (साझा अपराध) समेत पॉक्सो एक्ट (POCSO Act) की धारा 3, 4 और एससी-एसटी एक्ट (SC/ST Act) की गंभीर धाराओं के तहत मामला दर्ज किया गया है।
न्यायालय में पेशी के बाद मुख्य आरोपी अंकित और आशीष को जेल भेज दिया गया है, जबकि नाबालिग आरोपी को बाल सुधार गृह (जस्टिस होम) रवाना किया गया है। पुलिस प्रशासन का कहना है कि मामले की विस्तृत जांच जारी है और दोषियों को सख्त से सख्त सजा दिलाई जाएगी।

