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Pan Card और Aadhaar को 31 मार्च नहीं किया लिंक तो देना होगा 1 हजार रुपए जुर्माना, ऐसे करें

aadhar card

नई दिल्ली। अगर आपने अपने पैन कार्ड (Pan Card) को आधार से लिंक नहीं कराया है, जो जल्द करा लें। सरकार ने लिंक कराने की आखिरी तारीख 31 मार्च 2021 निर्धारित की है। इस तिथि के बाद पैन कार्ड बेकार हो जाएगा। साथ ही जुर्माना भी देना पड़ेगा। आयकर कानून 1961 में नया सेक्शन 234H जोड़ा गया है। नए प्रावधान में आधार कार्ड (Aadhaar Card) और पैन लिंक नहीं होने पर एक हजार रुपए तक जुर्माना लगेगा।

मौजूदा नियमों में पैन और आधार को लिंक नहीं कराने पर, पैन कार्ड निष्क्रिय हो जाएगा। ऐसा होने पर फाइनेंशियल ट्रांजेक्शन करने पर दिक्कत होगी। बता दें 1 अप्रैल से बजट प्रस्ताव लागू हो जाएगा। ऐसे में अगर सरकार ने डेडलाइन को 31 मार्च से आगे नहीं बढ़ाया तो लोगों को 1000 रुपए तक का जुर्माना देना पड़ेगा। टैक्समैन डॉट कॉम के डीजीएम चार्टर्ड एकाउंटेंट नवीन वाधवा का कहना है कि सेक्शन 139एए के तहत हर व्यक्ति के लिए अपने इनकम टैक्स रिटर्न और पैन कार्ड बनवाने की एप्लीकेशन में आधार नंबर देना जरूरी है।

. एसएमएस

अपने मोबाइल में UIDPAN स्पेस देकर 12 अंकों का आधार नंबर फिर स्पेस देकर पैन नंबर लिखकर 567678 या 56161 पर मैसेज करना होगा। आपका पैन आधार से लिंक हो जाएगा।

2. ऑनलाइन

सबसे पहले www.incometaxindiaefiling.gov.in/home पर जाएं।

-लेफ्ट तरफ क्विक लिंक सेक्शन में Link Aadhar ऑप्शन पर क्लिक करना है।

अब एक नजा पेज ओपन होगा। जहां पैन, आधार और नाम दर्ज करना है।

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