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1000 रुपये की शर्ट पर अब GST सिर्फ इतना, PM मोदी ने खुद बताया फायदा कैसे मिलेगा

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1000 रुपये की शर्ट पर अब GST सिर्फ इतना, PM मोदी ने खुद बताया फायदा कैसे मिलेगा। पीएम मोदी ने पहली बार लाल किले से जीएसटी रिफॉर्म की बात की थी. इसके बाद 3 सितंबर को जीएसटी काउंसिल ने इस सुधार का ऐलान किया और 22 सितंबर से ये लागू भी हो गया. अब पीएम मोदी ने एक बार फिर कहा है कि जीएसटी में सुधार आगे भी जारी रहेगा और आम लोगों पर टैक्स का बोझ और कम किया जाएगा. यूपी इंटरनेशनल ट्रेड शो में पीएम मोदी ने बताया कि पहले 1000 रुपये की शर्ट पर 117 रुपये टैक्स लगता था (2014 में). फिर 2017 में ये टैक्स घटकर 50 रुपये रह गया. लेकिन अब नए जीएसटी सुधार के बाद ये टैक्स सिर्फ 35 रुपये रह गया है।

1000 रुपये की शर्ट पर अब GST सिर्फ इतना, PM मोदी ने खुद बताया फायदा कैसे मिलेगा

टैक्स बोझ कम होने से देश की अर्थव्यवस्था होगी मजबूत

यूपी इंटरनेशनल ट्रेड शो में पीएम मोदी ने कहा कि ये सुधार गरीब और मध्यम वर्ग की जेब पर सीधा असर डालेंगे और टैक्स बोझ कम होगा. 2017 में जीएसटी लागू होने के बाद यह पहली बार इतना बड़ा सुधार हुआ है जो भारत की आर्थिक विकास कहानी को नई ऊंचाई देगा. उन्होंने कहा कि आने वाले समय में टैक्स बोझ और घटेगा, जिससे आम परिवार और छोटे कारोबारियों को और राहत मिलेगी. 12 लाख रुपये सालाना तक की आय वाले लोग अब इनकम टैक्स से मुक्त रहेंगे. जीएसटी 2.0 सुधार से लोगों की बचत और बढ़ेगी और देश की अर्थव्यवस्था भी मजबूत होगी।

कपड़ों पर जीएसटी दर में बड़ा बदलाव

मैन-मेड फाइबर्स और यार्न पर जीएसटी दर 18% और 12% से गिराकर 5% कर दी गई है. इससे सस्ते कपड़ों की उत्पादन लागत कम होगी और उपभोक्ताओं को सीधे फायदा मिलेगा. 2500 रुपये तक के कपड़ों जैसे शर्ट, साड़ी, कुर्ता आदि पर टैक्स 12% से घटाकर 5% कर दिया गया है, जिससे ये सामान किफायती होंगे. लेकिन 2500 रुपये से महंगे कपड़ों पर टैक्स बढ़ाकर 18% कर दिया गया है. इसके अलावा, कालीन और टेक्सटाइल फ्लोर कवरिंग्स पर भी टैक्स दर 12% से घटाकर 5% की गई है।

कपड़ों से लेकर इलेक्ट्रॉनिक्स तक सब कुछ हुआ सस्ता

22 सितंबर 2025 से लागू हुए जीएसटी सुधारों ने रोजमर्रा की जिंदगी में असर डाला है. पनीर, बटर, घी, फ्रोजन परांठा जैसे खाद्य सामानों पर अब केवल 5% जीएसटी लगेगा. टूथपेस्ट, हेयर ऑयल, शैंपू जैसे घरेलू सामान भी सस्ते हो गए हैं. साथ ही, किचनवेयर, साइकिल और बांस से बने फर्नीचर पर भी टैक्स दरें कम की गई हैं. टेक्नोलॉजी उत्पादों जैसे टीवी, फ्रिज और वॉशिंग मशीन पर भी जीएसटी दर 28% से घटाकर 18% कर दी गई है. हेल्थ और लाइफ इंश्योरेंस प्रीमियम अब पूरी तरह से जीएसटी मुक्त हो गया है. लेकिन लग्जरी वस्तुओं जैसे महंगे वाहन, यॉट, सिगरेट और एरेटेड ड्रिंक्स पर टैक्स अभी भी 40% बना हुआ है।

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