FEATUREDjabalpur

MPPSC का आयुसीमा संबंधी नियम हाईकोर्ट ने अवैध घोषित किया

जबलपुर। मध्यप्रदेश हाईकोर्ट ने राज्य शासन द्वारा बाहरी उम्मीदवारों के लिए पीएससी की आयु सीमा संबंधी नियम को अवैध घोषित कर दिया है। मामला प्रदेश से बाहर के आवेदकों की आयु सीमा में छूट न देने का था। राज्य वालों को 40 की उम्र लेकिन बाहर वालों को प्रोफेसर भर्ती में 28 उम्र की लिमिट लगा दी गई थी। हाईकोर्ट की डबल बेंच ने यह आदेश सुनाया है।

याचिका में कहा गया था कि एमपीपीएससी ने 12 दिसंबर 2017 को असिस्टेंट प्रोफेसर पद पर भर्ती के लिए विज्ञापन जारी किया था। इसमें प्रदेश के उम्मीदवारों के लिए आयु सीमा 21 वर्ष से 40 वर्ष रखी गई थी। लेकिन प्रदेश के बाहर के उम्मीदवारों के लिए आयुसीमा 28 वर्ष निर्धारित थी। इसके पहले 2014 और 2016 में भी पीएससी ने दूसरे राज्य के उम्मीदवारों के लिए अधिकतम आयुसीमा क्रमश: 40 और 35 वर्ष निर्धारित की थी।

Leave a Reply

Back to top button