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Madhya Pradesh News: मवेशियों ने ट्रेन का रास्ता रोका तो मालिक को होगी छह माह की जेल

05 10 2020 rail cattle 2020105 215646

भोपाल । अब मवेशियों ने ट्रेन का रास्ता रोका तो मालिक को छह माह की जेल होगी। साथ ही 1000 रुपये तक का जुर्माना भी किया जाएगा। भोपाल रेल मंडल ने इस पुराने प्रविधान के तहत नए सिरे से कार्रवाई करना शुरू कर दिया है।

गंजबासौदा में शनिवार को सुनील सिंह लोधी पर जुर्माने किया गया। वह ट्रैक के किनारे मवेशी चरा रहा था। मवेशियों के ट्रैक पर आने का खतरा था इसलिए कार्रवाई की गई। मवेशी मालिक पर की गई यह कार्रवाई मंडल की पहली कार्रवाई है। अभी तक इंसानों द्वारा रेल परिचालन में बाधा पहुंचाने पर इस तरह की कार्रवाई की जाती थी। मवेशियों की मौत होने से मालिकों को नुकसान होता है इसलिए मानवीय आधार पर उन्हें छोड़ देते थे।

1300 मवेशी हर साल रोकते हैं ट्रेन का रास्ता

भोपाल रेल मंडल में ट्रैक की लंबाई 2200 किलोमीटर है। आम दिनों में इस ट्रैक से 24 घंटे में 400 से अ;घिळर्-ऊि्‌झ।क ट्रेनें गुजरती हैं। इनके सामने हर साल 1300 से अधिक भैंस, गाय व अन्य मवेशी आने की घटनाएं होती हैं। इनमें से ज्यादातर की ट्रेन की चपेट में आने से मौत हो जाती है तो कुछ जख्मी होते हैं। कोरोना संक्रमण के कारण अभी मंडल से 150 ट्रेनें गुजर रही हैं और हर माह दो से तीन मवेशी ट्रेन के सामने आ रहे हैं।

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