भोपाल । Lockdown 4.0 in Madhya Pradesh :18 मई से लागू होने वाले चौथे चरण के लॉकडाउन का स्वरूप इस बार अलग रहेगा। संक्रमित क्षेत्रों को छोड़कर बाकी जगहों पर छूट का दायरा बढ़ेगा। संक्रमित क्षेत्रों में आवाजाही प्रतिबंधित रहेगी। यहां सख्ती जारी रहेगी। ग्रीन जोन में अधिकांश गतिविधियों को शुरू करने की छूट सावधानियां बरतने की शर्त पर दी जा सकती हैं।
ग्रीन जोन में लोक परिवहन सीमित मात्रा में शुरू किया जा सकता है। यहां निजी ऑफिस भी 30 प्रतिशत स्टाफ के साथ खोलने की अनुमति दी जाएगी। ऑरेंज जोन में गैर संक्रमित क्षेत्रों में भी सामान्य गतिविधियां संचालित होंगे लेकिन लोक परिवहन प्रतिबंधित रहेगा। मॉल, सिनेमाघर, स्कूल-कॉलेज और धार्मिक-सामाजिक कार्यक्रमों पर प्रतिबंध रहेगा। ऐसे स्थान, जहां भीड़ जुटने की संभावना रहती है वहां धारा 144 लागू रहेगी।

