
कटनी। Katni News न्यायालय प्रथम अपर सत्र न्यायाधीश कटनी के तृतीय अतिरिक्त न्यायाधीश कटनी द्वारा थाना जीआरपी के एसिड अटैक के जघन्य एवं सनसनी खेज चिन्हित प्रकरण में आरोपी नीलकंठ उर्फ नीलू यादव पुत्र अनुज यादव उम 45 वर्ष निवासी जी 126 रेल्वे क्वार्टर कल्याण मुंबई जिला थाणे महाराष्ट्र को भादवि की धारा 326ए एवं 201 में दोषी पाते हुये भादवि की धारा 326ए में 20 वर्ष का सश्रम कारावास एवं 3 लाख रूपयेद्का अर्थदण्ड एवं भादवि की धारा 201 में 03 वर्ष का सश्रम कारावास एवं 10000 रूपये दस हजार रूपये के अर्थदण्ड से दंडित किया गया। प्रकरण में शासन की ओर से पैरवी सहायक जिला लोक अभियोजन अधिकारी विशेष लोक अभियोजक सुरेन्द्र कुमार गर्ग एवं अपर लोक अभियोजक हिंमाशु उरमलिया द्वारा की गई।
मीडिया सेल प्रभारी सुरेन्द्र कुमार गर्ग द्वारा जानकारी देकर बताया गया कि दिनांक 06/05/2019 को प्रार्थिया अपने भतीजे की शादी में सम्मिलित होने ट्रेन अंबिकापुर जबलपुर एक्सप्रेस 11266 के कोच बीध्1 सीट नंबर 43, 44, 45 में अपनी पुत्री एवं नाती के साथ यात्रा कर रही थी। यात्रा के दौरान चंदिया रूपौद के बीच एक व्यक्ति 25-28 साल का दुबला पतला चेहरा लंबा 5 फुट के आसपास गेट पर खडा होकर प्रार्थिया की तरफ घूरकर देख रहा था।
आरोपी पीली टी शर्ट पहना हुआ था। यात्रा के दौरान जब कटनी साउथ में ट्रेन खाली होने पर प्रार्थिया की पुत्री सीट नंबर 45 में एवं पुत्री के आगे प्रार्थिया भी लेट गई तभी पीली शर्ट पहने घूरने वाला लडका एक प्लास्टिक का जार भरा हुआ लेकर आया और प्रार्थिया की पुत्री के ऊपर जार से भरा पदार्थ डाल दिया।
जिससे प्रार्थिया की पुत्री के दाहिने हाथ की भुजाए पेट, दाहिने तरफ चेहरे में जलन होने लगी और जलने के निशान आ गये वह पदार्थ एसिड था। प्रार्थिया की पुत्री सीट में गिर गई और उसके सिर व चेहरे, हाथ पीठ तथा पैर के घुटने के पास तक जलने के निशान दिखने लगे और जलन होने लगी। वह किसी प्रकार का एसिड था उसके बाद टीटीई के आने पर पुलिस एवं एम्बुलेंस आई और प्रार्थिया व उसकी पुत्री को जिला अस्पताल कटनी से इलाज हेतु जबलपुर रेफर किया गया।
प्रार्थिया की उक्त रिपोर्ट पर आरोपी के विरूद्ध अपराध क्रण् 158/2019 धारा 326 भादवि का अपराध कायम कर प्रकरण विवेचना में लिया गया। प्रकरण की विवेचना के दौरान आरोपी नीलकंठ उर्फ नीलू यादव को दिनांक 09/05/2019 को दस्तयाब कर पूछताछ करने पर उसने अपना जुर्म स्वीकार किया।
आरोपी के शरीर में भी एसिड के छींटे पडने से चमडी जलने के निशान पाये गये। प्रार्थिया एवं उसकी पुत्री के द्वारा दिये गये दस्तावेजी साक्ष्य से आरोपी नीलकंठ यादव को गिरफ्तार किया गया एवं संपूर्ण विवेचना उपरांत आरोपी पर धारा 326 भादवि का अपराध सिद्ध पाये जाने से अभियोग पत्र न्यायालय के समक्ष प्रस्तुत किया गया।
विचारण उपरांत न्यायालय द्वारा अभियोजन के गवाहों एवं दस्तावेज को विश्वसनीय पाते हुये आरोपी के ऊपर विरचित आरोप साबित पाते हुये आरोपी को एसिड अटैक का अपराध करने में दोषसिद्ध करते हुये कठोर दंड से दंडित किया गया।
आरोपी नीलकंठ उर्फ नीलू यादव को सश्रम कारावास एवं अर्थदण्ड से दंडित किया गया। आरोपी से प्राप्त जुर्माने की रकम पीडिता के पुर्नवास हेतु बतौर मुआवजा कराने का आदेश पारित किया गया प्रकरण में शासन की ओर से पैरवी सहायक जिला लोक अभियोजन अधिकारीध्विशेष लोक अभियोजक सुरेन्द्र कुमार गर्ग एवं अपर लोक अभियोजक हिंमाशु उरमलिया द्वारा की गई।








