e-Challan का असर: तय संख्या पार की तो ड्राइविंग लाइसेंस जाएगा जब्त, जानें नियम क्या कहते हैं

e-Challan का असर: तय संख्या पार की तो ड्राइविंग लाइसेंस जाएगा जब्त, जानें नियम क्या कहते हैं

e-Challan का असर: तय संख्या पार की तो ड्राइविंग लाइसेंस जाएगा जब्त, जानें नियम क्या कहते हैं।  बार-बार ट्रैफिक नियम तोड़ने का असर सिर्फ जुर्माने तक सीमित नहीं है. अगर चालानों की संख्या ज्यादा हो जाएं, तो ड्राइविंग लाइसेंस भी रद्द हो सकता है. इसलिए सावधानी से ड्राइव करें, नियमों का पालन करें. आज हम आपको इस खबर के माध्यम से बताने जा रहे हैं कि आखिर कितने चालान कटने के बाद आपका ड्राइविंग लाइसेंस रद्द हो सकता है।

e-Challan का असर: तय संख्या पार की तो ड्राइविंग लाइसेंस जाएगा जब्त, जानें नियम क्या कहते हैं
अगर आप ट्रैफिक नियम को अनदेखा करते हैं तो ये लापरवाही आपके जेब पर भारी पड़ सकती है. लेकिन क्या आप जानते हैं अगर आप बार-बार चालान को अनदेखा करते हैं तो आपका Driving License रद्द भी हो सकता है. चलिए आपको बताते हैं कितने चालान कटने के बाद आपका Driving License रद्द होता है.

हर राज्य में ट्रैफिक नियम अलग-अलग होते हैं

हर राज्य में ट्रैफिक नियम अलग-अलग होते हैं. कई राज्य में अगर आपका लगातार 3 बार चालान कट जाता है तो आपका लाइसेंस रद्द किया जा सकता है. ट्रैफिक पुलिस के अलावा सड़क पर लगे कैमरा के जरिए भी चालान कटते हैं. इस वजह से एक ही कार पर कई चालान होते हैं.

ऐसे ही कुछ राज्यों में 5 चालान से ज्यादा होने पर ड्राइविंग लाइसेंस रद्द कर दिया जाता है. ऐसे में अगर आप चालान नहीं भरते तो आप पर काफी भारी पड़ सकता है. इसके बाद ड्राइविंग लाइसेंस फिर से अप्लाई करना पड़ सकता है. इसके अलावा कोर्ट में इसके लिए रिक्वेस्ट डालनी पड़ सकती है. अगर आपका ड्राइविंग लाइसेंस खो गया है, एक्सपायर हो गया है, या किसी कारण से रद्द (cancel) हो गया है, तो आप दोबारा से नया लाइसेंस लेने के लिए दो तरीकों से आवेदन कर सकते हैं:

ड्राइविंग लाइसेंस को ऑनलाइन रिन्यू कैसे करें?

सबसे पहले आपको https://parivahan.gov.in/ पर क्लिक करके परिवहन सेवा की आधिकारिक वेबसाइट पर जाना होगा .
होमपेज से, आपको ऑनलाइन सेवाओं पर क्लिक करना होगा और फिर ड्राइविंग लाइसेंस से संबंधित सेवाओं का चयन करना होगा.
इसके बाद आपको एक नए पेज पर जाकर अपने राज्य का नाम चुनना होगा.
आपके द्वारा चुने गए राज्य के आधार पर एक नया पेज खुलेगा. इस पेज पर कई विकल्प होंगे और आपको ‘डीएल नवीनीकरण के लिए आवेदन करें’ विकल्प चुनना होगा

बायोमेट्रिक वेरिफिकेशन और टेस्ट (अगर लागू हो). लेकिन इसके लिए आपको कुछ जरूरी बातों का ध्यान रखना होगा. जैसे- मोबाइल नंबर आधार से लिंक होना चाहिए. मेडिकल फिटनेस फॉर्म 1A जरूरी है (40 साल से ऊपर वालों के लिए). अगर डुप्लिकेट DL है, तो FIR कॉपी भी लगेगी. e-Challan का असर: तय संख्या पार की तो ड्राइविंग लाइसेंस जाएगा जब्त, जानें नियम क्या कहते हैं

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