Birth & Death Registration Bill 2026: मोदी सरकार का बड़ा फैसला-आज लोकसभा में पेश होगा जन्म-मृत्यु पंजीकरण संशोधन विधेयक, जानें नियम

अमित शाह आज पेश करेंगे जन्म-मृत्यु पंजीकरण बिल" 2 साल की देरी पर कोर्ट से मिलेगी मंजूरी, जानें नए नियम

Birth & Death Registration Bill 2026: मोदी सरकार का बड़ा फैसला-आज लोकसभा में पेश होगा जन्म-मृत्यु पंजीकरण संशोधन विधेयक, जानें नियम

नई दिल्ली: संसद के मानसून सत्र के दौरान केंद्र की मोदी सरकार प्रशासनिक सुधारों और डेटा सुरक्षा को लेकर एक बड़ा कदम उठाने जा रही है। केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह बुधवार को लोकसभा में ‘जन्म और मृत्यु पंजीकरण (संशोधन) विधेयक, 2026’ पेश करेंगे। इस विधेयक का मुख्य उद्देश्य जन्म और मृत्यु के मामलों में देरी से होने वाले पंजीकरण के नियमों को बेहद सख्त बनाना और फर्जीवाड़े पर पूरी तरह से लगाम लगाना है।

देरी से रजिस्ट्रेशन कराने पर सख्त होंगे नियम

विधेयक के तहत फर्जी रजिस्ट्रेशन को रोकने के लिए सत्यापन और मंजूरी की प्रक्रिया को कड़ा किया गया है:

 डिजिटल डेटाबेस और दस्तावेज लिंकेज

सरकार पूरे देश के जन्म-मृत्यु रिकॉर्ड को डिजिटल बनाकर एक केंद्रीय डेटाबेस तैयार कर रही है:

 क्यों जरूरी है यह संशोधन?

  1. फर्जीवाड़े पर रोक: जन्म और मृत्यु के फर्जी दस्तावेजों के जरिए होने वाली धोखाधड़ी पूरी तरह बंद होगी।

  2. सदाबहार पहचान पत्र: जन्म प्रमाण पत्र किसी भी नागरिक का पहला कानूनी दस्तावेज होता है, जो स्कूल दाखिले से लेकर सरकारी योजनाओं और पासपोर्ट बनवाने तक अनिवार्य है।

  3. संपत्ति और पेंशन दावे आसान: मृत्यु प्रमाण पत्र का डिजिटल रिकॉर्ड होने से बैंक अकाउंट बंद करने, बीमा क्लेम, पेंशन लाभ और संपत्ति के हस्तांतरण की प्रक्रिया पारदर्शी बनेगी। Birth & Death Registration Bill 2026: मोदी सरकार का बड़ा फैसला-आज लोकसभा में पेश होगा जन्म-मृत्यु पंजीकरण संशोधन विधेयक, जानें नियम

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