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7th Pay Commission : केंद्रीय कर्मचारियों के लिए अच्‍छी खबर, ऐसे करें वाउचर खरीदी और लें टैक्‍स में छूट का फायदा

7th pay commission

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7th Pay Commission : केंद्रीय कर्मचारियों के लिए अच्‍छी खबर, ऐसे करें वाउचर खरीदी और टैक्‍स में छूट का फायदा लें। केंद्रीय कर्मचारियों के लिए यह काम की खबर है। यदि कोरोना के चलते कर्मचारी यात्रा नहीं कर सके और लीव ट्रैवल अलाउंस यानी LTA एलटीए का क्‍लेम नहीं कर सके, उनके लिए सरकार ने एक अलग योजना की घोषणा की है। पिछले दिनों अक्‍टूबर में सरकार ने एलटीए कैश वाउचर घोषित किया था। इस योजना के तहत केंद्र के कर्मचारी नगद धनराशि खर्च करके खरीदारी कर सकते हैं और उनके बिलों के माध्‍यम से एलटीए की राशि प्राप्‍त कर सकते हैं। इसके बाद सरकार ने गैर केंद्रीय कर्मचारियों को भी इस सुविधा का लाभ दे दिया था। हालांकि इसके लिए यह शर्त है कि कैश वाउचर का लाभ नॉन फूड आइटम्‍स को लेकर ही दिया जाएगा, या फिर उन चीजों पर दिया जाएगा जिनका टैक्‍स 12 प्रतिशत या उससे अधिक लगता है। आज हम आपको बताने जा रहे हैं कि इस योजना के तहत किस प्रकार से केंद्रीय कर्मचारी खरीदारी कर सकते हैं।

नगदीकरण का क्‍लेम

अवकाश के एवज में नगदीकरण का क्‍लेम करने के लिए कर्मचारी को सामान की खरीदारी पर लीव एनटाइटलमेंट की धनराशि के समान ही पैसा खर्च करना होगा। एलटीए की छूट का दावा प्रस्‍तुत करने के लिए दोनों प्रकार की श्रेणियों के कर्मचारियों को अपनी एलटीए पात्रता के मूल्‍य का न्‍यूनतम 3 गुना पैसा खर्च करना होगा। इसके लिए कर्मचारियों को जीएसटी के अंतर्गत रजिस्‍टर्ड विक्रेता से खरीदारी करना होगी। यह 12 फीसदी या उससे ज्‍यादा जीएसटी वाले सामान की खरीदारी पर ही मान्‍य होगा। यह बात भी ध्‍यान रखने योग्‍य है कि यह सारा भुगतान डिजिटली ही किया जाना चाहिये।

ऐसे मिलेगी टैक्‍स में छूट

आपको बता दें कि देश में किसी भी स्‍थान पर यात्रा करने के लिए कर्मचारी को दिए गए एलटीए क्‍लेम की राशि पर टैक्‍स में छूट दी जाती है। यह यात्रा कोई भी कर्मचारी या तो सपरिवार अवकाश पर अथवा कार्य के दौरान रिटायरमेंट पर मान्‍य होती है। नियम यह है कि कोई भी कर्मचारी 4 कैलेंडर ईयर की पहले से तय ब्‍लॉक अवधि के दौरान दो यात्राओं के लिए एलटीए का फायदा उठा सकता है। इस समय ब्‍लॉक अवधि 2018-2021 की चल रही है।

लाभ से हो सकते हैं वंचित, यह रखें ध्‍यान

यदि कर्मचारी नगद भुगतान करता है या चेक के ज़रिये पेमेंट करता है तो वह इस योजना का लाभ नहीं ले पाएगा। इसके अलावा कर्मचारी को अपने संस्‍थान को बिना टैक्‍स चुकान गए चालान की मूल प्रति भी जमा कराना होगी। यदि कर्मचारी पूरी राशि खर्च नहीं कर पाया तो उन्‍हें इसका आनुपातिक फायदा भी मिलेगा। अगर एलटीए कर्मचारी के वेतन का हिस्‍सा है तो संस्‍थान कर्मचारी के एलटीए क्‍लेम को स्‍वीकृत नहीं करेगा। कर्मचारी के स्‍लैब रेट पर टैक्‍स कम करने के बाद राशि को टैक्‍सेबल एलीमेंट के तौर पर ही माना जाएगा।

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