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फैसला: जानलेवा हमले के आरोपी को 10 वर्ष का सश्रम कारावास, कैमोर की घटना में अदालत ने सुनाई सजा

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कटनी। कैमोर थाना अंतर्गत साल 2014 में कैमोर-मैहर मार्ग पर एक युवक का रास्ता रोककर तलवार से जानलेवा हमला करने के आरोपी को न्यायालय ने 10 वर्ष के सश्रम कारावास की सजा सुनाई है।

मीडिया सेल प्रभारी सुरेंद्र गर्ग ने बताया कि थाना कैमोर के प्रकरण में आरोपी एसीसी कालोनी निवासी समीर सिंह उर्फ कुंवर तोमर ने रामदुलारे सोनी पर तलवार से जानलेवा हमला किया था। जानलेवा हमला करने के आरोप में धारा 307 में दोषी पाते हुए प्रधान जिला एवं सत्र न्यायाधीश धरमिन्दर सिंह राठौड ने घोषित निर्णय में आरोपी समीर सिंह उर्फ कुंवर को धारा 307 में 10 वर्ष के सश्रम कारावास एवं 5000 रुपए के दर्थदंड से दंडित किया है।

प्रकरण में शासन की ओर से लोक अभियोजक रजनीश सोनी के द्वारा पैरवी की गई। अभियोजन पक्ष से मिली जानकारी के मुताबिक आरोपी समीर सिंह उर्फ कुंवर तोमर रिलायंस सीमेंट कंपनी सडेरा में काम करता था।

रामदुलारे सोनी भी वहीं काम करता था। 17 अगस्त को ड्यूटी से रामदुलारे की बाइक से वह उसके साथ अपने घर वापस आ रहा था। उसीदौरान मैहर-कैमोर मार्ग पर अमरैयापार के आगे अभियुक्त समीर सिंह ने रास्ता रोककर धमकी देते हुए तलवार निकालकर जान से मारने की नियत से दो बार वार कर दिया था। हमले में रामदुलारे को गंभीर चोटे आई थी। पुलिस ने रामदुलारे की शिकायत पर आरोपी समीर सिंह के विरूद्ध मामला दर्ज कर प्रकरण सुनवाई के लिए न्यायालय में प्रस्तुत किया था।

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