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हत्या के आरोपी को आजीवन कारावास, जिला सत्र न्यायाधीश ने सुनाया फैसला

कटनी। प्रधान जिला एवं सत्र न्यायाधीश धरमिन्दर सिंह राठौड के द्वारा थाना कोतवाली के अपराध
में हत्या करने वाले आरोपी दीपक यादव पिता मुन्ना उर्फ दादूराम यादव उम्र 20 वर्ष निवासी सगदा
मंदिर उमरिया जिला उमरिया को धारा 302 भादवि में आजीवन कारावास एवं 5000/- रूपये के अर्थदण्ड एवं धारा 25 (1) बी आर्म्स एक्ट में 02 वर्ष का सश्रम कारावास एवं 2000/- रूपये के अर्थदण्ड की सजा सुनाई गई हैं। प्रकरण में पैरवी लोक अभियोजक रजनीश सोनी द्वारा की गई। मीडिया सेल प्रभारी सुरेन्द्र कुमार गर्ग ने जानकारी देते हुए बताया कि  01 जून
2023 को दीपक ने थाना रंगनाथनगर कटनी में इस आशय की रिपोर्ट कराई कि रात के लगभग 7
बजे उनकी बहन पूजा गुप्ता का फोन आया, तो उसने बताया कि लगभग 02:50- 03:00 बजे, उसकी
बहन का बेटा अपने बड़े भाई गोविंद गुप्ता के साथ अपने जीजा मनोज गुप्ता (मृतक) को खोजने गया,
लेकिन उन्हें पता चला कि जिस पेट्रोल पंप के पास ठेला / रेड़ी पर वह फल बेचता था, वहां पर उसका
ठेला / रेडी मौजूद था किंतु मृतक मनोज गुप्ता मौजूद नहीं था। इसके बाद वे इधर-उधर मृतक मनोज
गुप्ता को खोजने लगे और कुछ देर बाद उन्होंने मिशन स्कूल, सागर पुलिया की सीमा के पास झाड़ियों
पर जाकर देखा तो पास में ही कोई व्यक्ति लेटा हुआ है जो उसका जीजा मृतक मनोज गुप्ता ही था। उनकी गर्दन और चेहरे पर कई चोटें आई हैं, उक्त चोटें धारदार हथियार और चाकू के वार से आई थी। घटना स्थान पर मृतक के सेंडल (चप्पल) के अलावा खून लगा चाकू पाया गया। आरोपी पर आईपीसी की धारा 302 के तहत मामला पंजीबद्ध किया गया। विवेचना के दौरान घटना स्थल पर लगे सीसीटीव्ही फुटेज के आधार पर यह प्रमाणित होना पाया गया कि दीपक यादव द्वारा धारदार हथियार चाकू से मृतक मनोज गुप्ता को आपसी विवाद के कारण मारा गया था। संपूर्ण विवेचना उपरांत आरोपी दीपक यादव के विरूद्ध धारा 302 भादवि एवं 25 (1) (बी) आर्म्स एक्ट के तहत आरोप पत्र न्यायालय के समक्ष प्रस्तुत किया गया।
प्रकरण में विचारण के दौरान लोक अभियोजक द्वारा माननीय न्यायालय के समक्ष समस्त सारवान साक्षी एवं दस्तावेज प्रस्तुत कर आरोपी के विरूद्ध आरोप प्रमाणित कराया गया एवं उपरोक्तानुसार दंड से दंडित कराया गया। प्रकरण में पैरवी लोक अभियोजक रजनीश सोनी द्वारा की गई।

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