Katni Court Decision: चाकू से जानलेवा हमला करने वाली महिला को 4 वर्ष का सश्रम कारावास। एनकेजे थाना अंतर्गत ग्राम हिरवारा में चाकू से हमला करने वाली एक महिला को न्यायालय ने 4 वर्ष के सश्रम कारावास की सजा सुनाई है।
मीडिया सेल प्रभारी सुरेंद्र गर्ग ने बताया कि थाना माधवनगर के प्रकरण में ग्राम हिरवारा निवासी 34 वर्षीय आरोपी पिंकी बर्मन पति संजय बर्मन द्वारा गाली देने व चाकू से सिर पर हमला करने के आरोप में धारा 307 के तहत दोषी प्रधान जिला एवं सत्र न्यायाधीश धरमिन्दर सिंह राठौड की अदालत ने घोषित निर्णय में पिंकी बर्मन को सजा सुनाई। प्रकरण में शासन की ओर से लोक अभियोजक रजनीश सोनी के द्वारा पैरवी की गई।













