देश के नम्बर वन क्लीन सिटी की किरकिरी : कोर्ट ने इंदौर नगर निगम की कुर्की का दिया आदेश

देश के नम्बर वन क्लीन सिटी की किरकिरी : कोर्ट ने इंदौर नगर निगम की कुर्की का आदेश दिया।  कोर्ट के आदेश के बाद बी इंदौर के सत्य साईं विहार स्कूल को निगम ने एक करोड़ सात लाख रुपये नहीं लौटाए।
 इंदौर जिला कोर्ट ने नगर निगम के खिलाफ कुर्की का आदेश जारी किया है। कोर्ट के आदेश के बावजूद निगम ने सत्य साईं विहार स्कूल से वसूली राशि वापस नहीं की। यह रकम लगभग एक करोड़ सात लाख रुपये है।
एडवोकेट ने बताया कि वर्ष 2006 में स्कूल प्रबंधन ने जिला कोर्ट में याचिका दायर की थी। इसमें कहा था कि नगर निगम ने स्कूल से जो अतिरिक्त संपत्तिकर वसूला है, वह उसे वापस दिलवाया जाए। जिला कोर्ट ने स्कूल प्रबंधन के पक्ष में फैसला सुना दिया।
इस फैसले को चुनौती देते हुए निगम ने हाई कोर्ट में याचिका दायर कर दी। हाई कोर्ट ने जिला कोर्ट के फैसले पर स्टे लगा दिया था।
हाई कोर्ट ने जिला कोर्ट का फैसला सही माना
करीब चार वर्ष सुनवाई के बाद हाई कोर्ट ने माना कि जिला कोर्ट का फैसला सही था। इस बीच स्कूल प्रबंधन निगम को टैक्स जमा कराता रहा। चूंकि, 2006 में दायर याचिका का फैसला स्कूल प्रबंधन के पक्ष में था, इसलिए स्कूल प्रबंधन ने निगम में जमा राशि वापस दिलाने की गुहार लगाते हुए वर्ष 2022 में जिला कोर्ट में वाद दायर कर दिया।
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