MP Hospital Fire Case: जबलपुर न्यू लाइफ अस्पताल अग्निकांड पर हाईकोर्ट सख्त, MP सरकार से मांगी अवैध अस्पतालों पर एक्शन रिपोर्ट
नियम विरुद्ध अस्पतालों पर हाईकोर्ट सख्त: MP सरकार से मांगी कार्रवाई की रिपोर्ट; 2 नवंबर को अगली सुनवाई
MP Hospital Fire Case: जबलपुर न्यू लाइफ अस्पताल अग्निकांड पर हाईकोर्ट सख्त, MP सरकार से मांगी अवैध अस्पतालों पर एक्शन रिपोर्ट
जबलपुर। मध्य प्रदेश हाईकोर्ट के न्यायमूर्ति आनंद पाठक और न्यायमूर्ति बीपी शर्मा की युगलपीठ ने प्रदेश भर में नियम विरुद्ध संचालित हो रहे निजी अस्पतालों के खिलाफ की गई कार्रवाई की विस्तृत रिपोर्ट पेश करने के निर्देश राज्य सरकार को दिए हैं। जनहित याचिका पर सुनवाई करते हुए अदालत ने इस मामले की अगली तिथि 2 नवंबर तय की है।
याचिका की पृष्ठभूमि और गंभीर आरोप
यह जनहित याचिका लॉ स्टूडेंट एसोसिएशन के अध्यक्ष विशाल बघेल द्वारा वर्ष 2022 में दायर की गई थी, जिसमें कोरोनाकाल के दौरान नियमों की अनदेखी कर निजी अस्पतालों को दिए गए लाइसेंस और उनके संचालन को चुनौती दी गई थी:
न्यू लाइफ अस्पताल अग्निकांड का संदर्भ
अग्निकांड में 8 मौतें: याचिका लंबित रहने के दौरान अगस्त 2022 में जबलपुर के न्यू लाइफ अस्पताल में भीषण आग लग गई थी, जिसमें आपातकालीन निकास (Emergency Exit) न होने के कारण 8 लोगों की दर्दनाक मौत हो गई थी।
दोषियों पर कार्रवाई की मांग: शासन की उच्चस्तरीय जांच समिति ने तत्कालीन प्रशासनिक व स्वास्थ्य अधिकारियों की भूमिका को जिम्मेदार पाया था। पूर्व सुनवाई में कोर्ट ने जांच रिपोर्ट पुलिस को सौंपने के आदेश दिए थे, जिसके बाद अब सरकार से पूरे प्रदेश में अवैध अस्पतालों पर हुई कार्रवाई का ब्योरा मांगा गया है। MP Hospital Fire Case: जबलपुर न्यू लाइफ अस्पताल अग्निकांड पर हाईकोर्ट सख्त, MP सरकार से मांगी अवैध अस्पतालों पर एक्शन रिपोर्ट