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कलेक्टर श्री प्रसाद नें आदतन अपराधियों के विरूद्ध की जिला बदर की कार्यवाही

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Katni: कलेक्टर श्री प्रसाद नें आदतन अपराधियों के विरूद्ध की जिला बदर की कार्यवाही, कटनी जिला दण्डाधिकारी एवं कलेक्टर अवि प्रसाद ने मध्यप्रदेश राज्य सुरक्षा अधिनियम के तहत कार्यवाही करते हुए दो आदतन अपराधियों के विरूद्ध जहां जिला बदर की कार्यवाही की है वहीं एक अपराधी को एक वर्ष की अवधि तक हर माह माधवनगर थाना में उपस्थिति दर्ज कराने का आदेश पारित किया है।

एक अपराधी को एक वर्ष तक प्रतिमाह थाना में उपस्थित होनें के निर्देश

कलेक्टर श्री प्रसाद ने यह कार्यवाही पुलिस अधीक्षक द्वारा अपराधियों के विरूद्ध दिए गये प्रतिवेदन के आधार पर किया है। कलेक्टर अवि प्रसाद ने अमरैयापार कैमोर थाना अंतर्गत निवासी अभिलाष उर्फ ढक्कन उर्फ बबलू अवस्थी को 24 घंटे के भीतर कटनी जिले की राजस्व सीमाओं तथा समीपवर्ती जबलपुर, मैहर, दमोह, पन्ना एवं उमरिया की राजस्व सीमाओं से एक वर्ष की अवधि के लिए निष्काष्सित किया है।

अभिलाष के विरूद्ध मारपीट, छेडखानी जैसे 21 आपराधिक प्रकरण अब तक पंजीबद्ध हुए है। पिछले दो वर्षाे में अभिलाष के विरूद्ध 7 प्रकरण पंजीबद्ध हुए है। इनकी आपराधिक पृवत्ति में कोई सुधार न होने के मद्देनजर विधानसभा निर्वाचन को देखते हुए प्रतिबंधात्मक कार्यवाही किया जाना जरूरी समझते हुए अभिलाष के विरूद्ध जिला बदर की कार्यवाही की गई है।

इसी प्रकार कलेक्टर ने वर्ष 2007 से आपराधिक गतिविधियों में लिप्त ग्राम लखाखेरा थाना बड़वारा निवासी 50 वर्षीय ललित उर्फ विनोद तिवारी को सात माह की अवधि के लिए जिले की राजस्व सीमाओं जबलपुर, मैहर, दमोह, पन्ना एवं उमरिया की सीमाओं से निष्काषित किया है। ललित के विरूद्ध धमकी देकर जान से मारने लड़ाई झगडा, चोट पहुंचानें, गाली-गलौच करनें, चोरी करने, अवैध शस्त्र रखनें, महिलाओं से छेडछाड करनें जैसे 8 अपराघ दर्ज है। ललित के आपराधिक गतिविधियों पर अंकुश लगाने समय समय पर प्रतिबंधात्मक कार्यवाही की गई लेकिन कोई सुधार परिलक्षित नहीं हुआ इसलिए ललित के विरूद्ध जिला बदर की कार्यवाही की गई। इसे न्यायालय में चल रहे मामलों में नियत पेशी पर उपस्थित होने की सशर्त अनुमति दी गई है लेकिन थाना प्रभारी को लिखित में सूचना देनी होगी।

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