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Shivraj Cabinet Decisions: नवदुर्गा उत्सव में गरबा भी होगा और डीजे भी बजेगा, लेकिन दस बजे तक

12 04 2021 mata puja

Shivraj Cabinet Decisions: भोपाल। प्रदेश में दुर्गा उत्सव के दौरान अब गरबा का आयोजन भी किया जा सकेगा। सोसायटी और कालोनियों में इसके आयोजन की अनुमति रहेगी पर व्यवसायिक तौर पर होने वाला गरबा नहीं होगा। इसी तरह पंडालों में डीजे और बैंड भी सुप्रीम कोर्ट की गाइड लाइन का पालन करते हुए बजाए जा सकेंगे। यह निर्णय मंगलवार को देर शाम मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान की अध्यक्षता में हुई कैबिनेट की बैठक में लिया गया।

सरकार के प्रवक्ता गृहमंत्री डॉ.नरोत्तम मिश्रा ने बताया कि बैठक में कोरोना की स्थिति की समीक्षा की गई। इसमें मुख्यमंत्री ने सभी को कोरोना गाइड लाइन का पालन करने के निर्देश दिए। साथ ही कहा कि जांच किसी भी सूरत में 70 हजार प्रतिदिन से कम नहीं होना चाहिए। दुर्गा प्रतिमा के लिए वही नियम लागू होंगे, जो गणेश प्रतिमा के संबंध में थे। चल समारोह नहीं निकाले जाएंगे। प्रतिमा विसर्जन के लिए जिला प्रशासन से अनुमति लेनी होगी। इसमें भी दस व्यक्ति से ज्यादा शामिल नहीं होंगे। सोसायटी और कालोनियों में गरबा का आयोजन भी किया जा सकेगा लेकिन व्यवसायिक गरबा के कार्यक्रम नहीं होंगे। रावण दहन भी सोसायटी और कालोनी में किया जा सकेगा। बड़े स्थान पर आयोजन करने के लिए पूर्व अनुमति लेनी होगी।

यह भी तय किया गया कि 15 अक्टूबर से कोचिंग संस्थान सौ फीसद क्षमता के साथ प्रारंभ करने की सैद्धांतिक सहमति बनी है। अभी पचास प्रतिशत क्षमता के साथ कोचिंग के संचालन की अनुमति दी गई थी। कोचिंग आने वाले विद्यार्थियों को कोरोना गाइड लाइन का पालन करना होगा। कोचिंंग संचालक को सेनिटाइजर और मास्क की व्यवस्था भी रखनी होगी।

विवाह में अब दो सौ से तीन सौ व्यक्ति हो सकेंगे शामिल

विवाह कार्यक्रमों में अब दो सौ से तीन सौ व्यक्तियों के शामिल होने की अनुमति रहेगी। इसी तरह अंतिम संस्कार में दो सौ लोग जा सकेंगे। जिम अब सौ फीसद क्षमता के साथ प्रारंभ हो सकेंगे। थियेटर पचास प्रतिशत क्षमता के साथ खुल सकेंगे। इसी तरह स्टेडियम भी 50 फीसद क्षमता के साथ खोलने की अनुमति रहेगी।

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