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अनुच्छेद 370 से जुड़े अपने फैसले की समीक्षा की मांग करने वाली याचिकाओं को SC ने किया खारिज

370 act

नई दिल्ली। सुप्रीम कोर्ट ने संविधान के जम्मू-कश्मीर से अनुच्छेद 370 से जुड़े अपने फैसले की समीक्षा की मांग करने वाली याचिकाओं को खारिज कर दी है। बता दें कि पहले सुप्रीम कोर्ट ने संविधान के अनुच्छेद 370 को निरस्त करने के केंद्र सरकार के 2019 के फैसले की वैधता को बरकरार रखा था।

अनुच्छेद 370 पर सुप्रीम कोर्ट ने ये फैसले लिया आर्टीकल की समीक्षा याचिकाएं को खारिज कर दिया जाएगा।

जिसके बाद सुप्रीम कोर्ट के इस फैसले पर पुनर्विचार की मांग हुई थी। इस दौरान देशभर से कई याचिकाएं दाखिल हुई थी।

मौजूदा प्रधान न्यायाधीश डीवाई चंद्रचूड़ की अध्यक्षता वाली पांच न्यायाधीशों की संविधान पीठ ने चैंबर में याचिकाओं पर विचार किया और पुनर्विचार याचिकाओं को खुली अदालत में सूचीबद्ध करने के अनुरोध को खारिज कर दिया।

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