राशन कार्ड निरस्त होगा जिन लोगो के पास खेत और ट्रैक्टर है, उनका राशन कार्ड बंद होगा क़ानूनी कारवाही भी होगी

राशन कार्ड निरस्त होगा जिन लोगो के पास खेत और ट्रैक्टर है, उनका राशन कार्ड बंद होगा, क़ानूनी कारवाही भी होगी शासन की ओर से जिला प्रशासन को राशन कार्डों का सत्यापन कराने का आदेश दिया है। आदेश के क्रम में गांवों में खंड विकास अधिकारी और शहरी क्षेत्रों में निकायों के अधिशासी अधिकारी सत्यापन करेंगे। आप के घर में चार पहिया वाहन व ट्रैक्टर और शस्त्र है, तो आपका राशन कार्ड निरस्त कर दिया जाएगा। सत्यापन के दौरान जो लोग अपात्र मिलेंगे उनका राशन कार्ड निरस्त कर रिकवरी के साथ ही कानूनी कार्रवाई भी की जाएगी। पूर्ति विभाग से मिले आंकड़ों के मुताबिक, संभल जिले में राष्ट्रीय खाद्य सुरक्षा अधिनियम 2013 के तहत 388286 राशनकार्ड हैं।

राशन कार्ड में नाम कटेंगे

ग्रामीण क्षेत्रों में राशन कार्ड का निर्धारित लक्ष्य पूरा होने के कारण लोग परिवार के अन्य सदस्यों के राशन कार्ड में अपना नाम जुड़वा रहे हैं। जबकि 1667335 लाभार्थी हैं। इनमें 23055 अंत्योदय कार्ड है। इसमें 67541 लाभार्थी शामिल है, जबकि 365231 पात्र गृहस्थी राशन कार्ड हैं। इसमें 1600097 लाभार्थी शामिल हैं। हालांकि पात्र गृहस्थी व अंत्योदय काडों की फीडिंग में कई बार गड़बड़ी भी सामने आ चुकी है। मानकों को दरकिनार कर अपात्रों के कार्ड बनाने की शिकायतें भी अधिकारियों के सामने आती रहती हैं। ग्रामीण क्षेत्रों में राशन कार्ड का निर्धारित लक्ष्य पूरा होने के कारण लोग परिवार के अन्य सदस्यों के राशन कार्ड में अपना नाम जुड़वा रहे हैं।

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राशन कार्ड निरस्त होगा

जिन लोगो के पास ये वाहन और खेत है उनका राशन कार्ड निरस्त होगा ,पांच एकड़ से अधिक सिंचित भूमि, ग्रामीण क्षेत्रों में दो लाख और शहरी क्षेत्र में तीन लाख रुपये सालाना आय से अधिक वालों का राशन कार्ड निरस्त होगा। चार पहिया वाहन, एसी, ट्रैक्टर, हार्वेस्टर, पांच केवीए का जनरेटर कार्डधारक के पास नहीं होना चाहिए।

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राशन कार्ड का सत्यापन

शासनादेश के मुताबिक गांवों में राशन कार्ड का सत्यापन करने के लिए खंड विकास अधिकारी, ग्राम पंचायत अधिकारी और रोजगार सेवकों को लगाया है, जबकि शहरी क्षेत्रों में अधिशासी अधिकारियों समेत निकाय के कर्मचारियों को जिम्मेदारी दी गई है। सत्यापन के दौरान टीम घर-घर जाकर राशन कार्ड धारकों का सर्वे कर रही है। इतना ही नहीं गांव स्तर पर मुख्य विकास अधिकारी व शहरी क्षेत्रों में अपर जिलाधिकारी को सत्यापन के लिए नोडल अधिकारी नामित गया है।

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