मध्य प्रदेश में आसान हुई जाति, मूलनिवासी और आय प्रमाण पत्र की प्रक्रिया; जानें नियम, आवश्यक दस्तावेज और समय सीमा

मध्य प्रदेश में आसान हुई जाति, मूलनिवासी और आय प्रमाण पत्र की प्रक्रिया; जानें नियम, आवश्यक दस्तावेज और समय सीमा

इंदौर: मध्य प्रदेश में रहने वाले नागरिकों के लिए जाति, मूलनिवासी (स्थानीय निवासी) और आय प्रमाण पत्र बनवाने की प्रक्रिया को काफी सरल और पारदर्शी बना दिया गया है। पढ़ाई में एडमिशन, सरकारी नौकरियों में आवेदन और विभिन्न कल्याणकारी योजनाओं का लाभ उठाने के लिए ये दस्तावेज अत्यंत महत्वपूर्ण होते हैं।

इंदौर में आयोजित ‘हेलो नईदुनिया’ कार्यक्रम के दौरान पाठकों के सवालों का जवाब देते हुए अमोघ श्रीवास्तव (जिला प्रबंधक, लोक सेवा प्रबंधन इंदौर) ने आवेदन की पूरी प्रक्रिया, जरूरी दस्तावेजों और समय-सीमा की विस्तार से जानकारी दी।

आवेदन के दो आसान माध्यम: ऑनलाइन और ऑफलाइन

नागरिक अपनी सुविधानुसार दो तरीकों से आवेदन कर सकते हैं:

  1. ऑनलाइन माध्यम: आवेदक एमपी ई-डिस्ट्रिक्ट पोर्टल (MP e-District Portal) पर जाकर खुद ही ऑनलाइन आवेदन दर्ज कर सकते हैं।

  2. ऑफलाइन माध्यम: नजदीकी लोक सेवा केंद्र (Lok Seva Kendra) पर जाकर भी फॉर्म जमा किया जा सकता है।

आवेदन के बाद संबंधित अधिकारी दस्तावेजों की डिजिटल जांच करते हैं और तय समय-सीमा के भीतर डिजिटली हस्ताक्षरित (Digital Certificate) जारी कर देते हैं।

आवेदन के लिए जरूरी दस्तावेज (Mandatory Documents)

अमोघ श्रीवास्तव के अनुसार, आवेदन करते समय निम्नलिखित दस्तावेज देना अनिवार्य है [cite: उन्होंने कहा कि आवेदन के समय समग्र आईडी, आधार कार्ड और परिवार के सदस्यों का पूर्व में जारी जाति प्रमाण पत्र या पूर्व में प्रदेश में रहने का रिकॉर्ड देना अनिवार्य है।]:

 पुराना रिकॉर्ड और समय-सीमा (Cut-off Years & Timeline)

जाति प्रमाण पत्र अन्य पिछड़ा वर्ग (OBC), अनुसूचित जाति (SC) और अनुसूचित जनजाति (ST) के आवेदकों के लिए जारी किया जाता है। इसके लिए पुराने रिकॉर्ड की आवश्यकता होती है:

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