मध्य प्रदेश में भी प्रतिबंधित होगा ‘एनालॉग पनीर’; स्वास्थ्य राज्य मंत्री बोले- ‘पड़ोसी राज्यों से डंपिंग रोकने के लिए जल्द लगेगा बैन’
MP Analog Paneer Ban: मध्य प्रदेश में जल्द बैन होगा एनालॉग पनीर; मंत्री बोले- MP नहीं बनने देंगे नकली पनीर का डंपिंग यार्ड
Fake Paneer Ban in Maharashtra: सावधान-होटल-ढाबों पर बिकने वाले 'नकली पनीर' पर महाराष्ट्र में लगा पूर्ण प्रतिबंध; बेचना पड़ेगा भारी, हो सकती है उम्रकैद
मध्य प्रदेश में भी प्रतिबंधित होगा ‘एनालॉग पनीर’; स्वास्थ्य राज्य मंत्री बोले- ‘पड़ोसी राज्यों से डंपिंग रोकने के लिए जल्द लगेगा बैन’
भोपाल: छत्तीसगढ़, महाराष्ट्र और गुजरात में एनालॉग (गैर-डेयरी/कृत्रिम) पनीर पर लगे प्रतिबंध के बाद अब मध्य प्रदेश सरकार भी प्रदेशवासियों के स्वास्थ्य की सुरक्षा के लिए बड़ा कदम उठाने जा रही है। मध्य प्रदेश के लोक स्वास्थ्य राज्य मंत्री नरेन्द्र शिवाजी पटेल ने घोषणा की है कि राज्य में एनालॉग पनीर को जल्द से जल्द प्रतिबंधित किया जाएगा।b नियंत्रक खाद्य एवं औषधि प्रशासन (FDA) ने इस संबंध में प्रस्ताव तैयार कर लिया है।
क्यों लिया जा रहा है बैन का फैसला?
सरकार द्वारा इस सख्त कदम को उठाने के पीछे मुख्य रूप से दो बड़े कारण हैं:
पड़ोसी राज्यों से ‘डंपिंग’ की आशंका: छत्तीसगढ़, महाराष्ट्र और गुजरात में एनालॉग पनीर पर पूरी तरह रोक लगने के बाद यह अंदेशा बढ़ गया था कि व्यापारी इस कृत्रिम पनीर का स्टॉक मध्य प्रदेश के बाजारों में न खपाने लगें।
उपभोक्ताओं के साथ धोखा: होटलों, रेस्टोरेंट्स और बाजारों में असली डेयरी पनीर के नाम पर सस्ता व कम पोषण वाला एनालॉग पनीर परोसे जाने की शिकायतें मिल रही थीं।
क्या होता है ‘एनालॉग पनीर’ (Analogue Paneer)?
सामग्री: एनालॉग पनीर दूध से नहीं, बल्कि वनस्पति तेल (Vegetable Oil), स्टार्च, इमल्सीफायर्स और मिल्क सॉलिड जैसी चीजों को मिलाकर तैयार किया जाता है।
कम पोषण: दिखने और बनावट में असली जैसा लगने के बावजूद इसमें प्रोटीन और कैल्शियम का स्तर बेहद कम होता है।
स्वास्थ्य पर असर: बिना जानकारी के इसका लंबे समय तक सेवन सेहत पर बुरा असर डाल सकता है।
FSSAI एक्ट के तहत होगी सख्त कानूनी कार्रवाई
खाद्य एवं औषधि प्रशासन विभाग के अनुसार, FSSAI (खाद्य सुरक्षा एवं मानक अधिनियम) के तहत खाद्य सुरक्षा आयुक्त को आम जनता के स्वास्थ्य हित में ऐसे मिलावटी उत्पादों पर रोक लगाने का अधिकार प्राप्त है।
मध्य प्रदेश में बैन लागू होने के बाद यदि कोई भी व्यापारी, होटल या रेस्टोरेंट संचालक असली बताकर एनालॉग पनीर बेचेगा या इसका इस्तेमाल करेगा, तो उस पर भारी जुर्माना और जेल की सजा का प्रावधान रहेगा।मध्य प्रदेश में भी प्रतिबंधित होगा ‘एनालॉग पनीर’; स्वास्थ्य राज्य मंत्री बोले- ‘पड़ोसी राज्यों से डंपिंग रोकने के लिए जल्द लगेगा बैन’