MP हाईकोर्ट का कड़ा फैसला: कलेक्टर ने नहीं चलाया दिमाग, 2 भाइयों पर लगी NSA निरस्त; ‘पुराने केस रासुका का आधार नहीं’

जबलपुर हाईकोर्ट का बड़ा फैसला: दो भाइयों पर लगाई गई NSA (रासुका) निरस्त; कहा- 'पुराने मामलों के आधार पर नहीं हो सकती कार्रवाई'

MP हाईकोर्ट का कड़ा फैसला: कलेक्टर ने नहीं चलाया दिमाग, 2 भाइयों पर लगी NSA निरस्त; ‘पुराने केस रासुका का आधार नहीं’

जबलपुर/भोपाल। मध्य प्रदेश उच्च न्यायालय (जबलपुर हाईकोर्ट) ने राष्ट्रीय सुरक्षा कानून (NSA / रासुका) के तहत निरुद्ध दो सगे भाइयों की नजरबंदी के आदेश को रद्द कर दिया है। न्यायमूर्ति विवेक अग्रवाल और न्यायमूर्ति अवनिंद्र कुमार सिंह की युगलपीठ ने मामले की सुनवाई करते हुए जबलपुर के जिला कलेक्टर द्वारा 6 जनवरी 2026 को पारित नजरबंदी आदेश को असंवैधानिक और यांत्रिक करार देते हुए निरस्त कर दिया।

हाईकोर्ट के फैसले के मुख्य बिंदु

सुप्रीम कोर्ट के फैसले का हवाला

याचिकाकर्ताओं की ओर से अधिवक्ता निखिल तिवारी ने पैरवी की। सुनवाई के दौरान कोर्ट ने सर्वोच्च न्यायालय के अमीना बेगम बनाम तेलंगाना राज्य मामले का संदर्भ दिया जबलपुर हाईकोर्ट का बड़ा फैसला: दो भाइयों पर लगाई गई NSA (रासुका) निरस्त; कहा- ‘पुराने मामलों के आधार पर नहीं हो सकती कार्रवाई’

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